पटना बम ब्लास्ट मामला:राँची के छह आतंकी समेत 9 दोषियों को सजा,4 आतंकी को फाँसी की सजा,दो को उम्रकैद,दो को 10 साल और एक को सात साल की सजा सुनाया

राँची/पटना।पटना में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान पटना में हुए सिलसिलेवार धमाके के मामले में नौ दोषियों को सजा का एलान कर दिया गया है।सोमवार को कोर्ट ने चार दोषियों को फाँसी की सजा सुनाई है,जबकि दो को उम्रकैद की सजा दी गई है। वहीं कोर्ट ने दो आतंकियों को 10 साल की सजा सुनाई जबकि एक आतंकि 7 साल की सजा सुनाई गई।इस मामले में आठ साल तक जेल में रहे यूपी के एक शख्‍स फकरुद्दीन को निर्दोष पाते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया था। इस केस में कई ऐसे आरोपी हैं, जिनपर बोधगया के महाबोधि मंदिर में धमाके में भी शामिल होने का आरोप है।

जिन लोगों को सजा सुनाई उनमें राँची के इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम,हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ करिया उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, फिरोज आलम उर्फ फिरोज असलम और मोजिबुल्लाह अंसारी के अलावा रायपुर के उमर सिद्दीकी, अजहरूद्दीन और यूपी मिर्जापुर के अहमद हुसैन शामिल हैं

बता दें वर्ष 2013 में गुजरात के तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में चुनावी सभा करने आए थे। इस दौरान गाँधी मैदान और पटना जंक्‍शन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें कम से कम छह लोगों की जान गई थी और कई घायल भी हुए थे।

कई स्‍तर की सुरक्षा के बीच आतंकियों की कोर्ट में पेशी

बताया जा रहा है कि दोषी करार दिए गए आतंकियों को बेउर जेल से एनआइए कोर्ट तक भारी सुरक्षा के बीच लाया गया। सुरक्षा के लिए एसपी सिटी के साथ ही डीएसपी स्तर के तीन अधिकारियों एवं आधा दर्जन थानों की पुलिस को लगाया गया। खुफिया विभाग की टीम के साथ ही एटीएस एवं एसटीएफ को भी अलग से लगाया गया।

बेउर जेल से एनआइए कोर्ट तक चप्‍पे-चप्‍पे पर सुरक्षा के इंतजाम

सभी दोषियों को एक बस में जेल से कोर्ट तक ले जाया गया। एनआइए के अनुरोध पर पटना पुलिस की ओर से सुरक्षा-व्यवस्था काफी सख्त रही। बेउर जेल से एनआइए कोर्ट तक चप्पे-चप्पे पर पटना पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। बेउर जेल के बाहर बीएमपी के जवानों को लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए सादी वर्दी में भी जगह-जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। न्यायालय एवं बेउर जेल की सुरक्षा को भी चाक-चौबंद किया गया।