राँची जिले में विघ्न रहित सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश

राँची। सरस्वती पूजा 2021 के अवसर पर विधि व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।

दिनांक 17-19 फरवरी 2021 तक प्रतिमा विसर्जन/शांतिपूर्ण समाप्ति तक विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न स्थानों पर की गई है।

विभिन्न थाना/ओपी क्षेत्र में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

प्रतिमा विसर्जन/शांतिपूर्ण समाप्ति तक विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला के विभिन्न थाना/ओपी क्षेत्र में पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 22 विभिन्न थाना/ ओपी क्षेत्र में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इन सभी को पूर्वाहन 9:00 बजे तक निश्चित रूप से अपनी प्रतिनियुक्ति स्थान पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है।

सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है

प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों की शोभा यात्राओं के मार्ग रक्षण/ विधि व्यवस्था संधारण हेतु जुलूस एस्कॉर्ट दलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को गश्ती करते हुए विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रतिमा का विसर्जन करवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है ।

संयुक्तादेश में संबंधित थाना प्रभारी को मूर्ति विसर्जन के दौरान गश्ती दल के साथ उपस्थित होकर प्रतिमा विसर्जन दलों को स्कॉर्ट करते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश दिया गया है।

अंचल अधिकारी को अपने-अपने अंचलों के थाना प्रभारियों से लगातार संपर्क में रहते हुए प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में गतिशील रहकर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करने तथा प्राप्त सूचना पर अपनी वरीय प्रभारी को सूचना देते हुए आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी संयुक्त आदेश में दिया गया है।

एसडीओ सदर एवं एसडीओ बुंडू तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अपने-अपने क्षेत्रों में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।