Jharkhand lockdown & unlock:स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 10 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा,15 जिलों में राहत,जानें और क्या मिली है छूट

राँची।कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर झारखण्ड में लगे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) को लेकर हेमंत सरकार ने मंगलवार शाम एक बड़ा फैसला लिया है।राज्य में एक सप्ताह के लिए यानि 10 जून तक के लिए आंशिक लाकडाउन को और बढ़ा दिया गया है।वहीं हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को प्रतिबंध के साथ कुछ छूट भी दी है।बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि गुरुवार यानी 3 जून सुबह 6 बजे तक थी।अब 3 जून से 10 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया। इससे पहले लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से सुझाव मांगे थे।सुझाव में कई लोगों ने सलाह दी थी कि प्रतिबंध के साथ सरकार आंशिक लॉकडाउन में छूट देने की दिशा में कदम उठायें।उन्हीं सुझाव को मानते हुए मंगलवार को सीएम ने उपरोक्त फैसला लिया है। जिसमें राँची जमशेदपुर,धनबाद, बोकारो जैसे जिलों में पहले की तरह ही लाकडाउन लागू रहेगा।

अपने जिलों में मूवमेंट के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी

15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है, जहां कोरोना संक्रमण की दर अभी काफी कम है।वहीं राजधानी समेत 9 जिलों में कई तरह की दुकानों को खोलने को लेकर अभी भी पूर्व की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा।शादी समारोह में कोई छूट नहीं।सीेएम का कहना है कि बहुत मुश्किल से कोरोना पर नियंत्रण किया गया है. ऐसे में जरूरी है कि वैसे जिलों में जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, बाजार ज्यादा हैं, वहां प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेगा।

ऐसे जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में राँची ,जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो सहित 9 जिले शामिल हैं. वहीं कम जनसंख्या वाले जिलों में कपड़ा, जूते की दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक ही. वहीं अब अपने जिलों में मूवमेंट के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. यह राज्य के सभी जिलों के लिए लागू होगा।सरकार की नई गाइडलाइन जारी

जानिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाया गया है

जिले के अंदर और इंटर डिस्ट्रिक्ट में ई-पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

सरकार ने जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर कुछ रियायत देने का फैसला किया है।

ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिलों बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, राँची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, जेवर और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी।

अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है

सभी 24 जिलों में दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक की खुली रहेंगी

सभी 24 जिलों में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेंगी।

ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिले- बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, राँची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, कास्मेटिक, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी।वहीं अन्य 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. इन सभी 24 जिलों में सभी दुकानें (दवा दुकान को छोड़कर) अपराहन दो बजे तक ही खुली रहेंगी।

वहीं किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें नहीं खुलेंगी।इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सलून,आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी।

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, विकास आय़ुक्त -सह -अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह, सचिव श्री विनय कुमार चौबे, सचिव श्री अमिताभ कौशल और सचिव श्री अबुबकर सिद्दीकी मौजूद थे।