Jharkhand:अवैध उत्खनन मामला,हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा जांच का जिम्मा,कई लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें….

राँची।झारखण्ड के साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थानाक्षेत्र के नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विजय हांसदा की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति मिलने के एक माह के भीतर सीबीआई को जांच शुरू करने का आदेश दिया है। इस आदेश से सूबे के कई बड़ी हस्तियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।दरअसल, साहिबगंज के नींबू पहाड़ गांव के प्रधान विजय हांसदा ने सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन और धमकाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की थी।उनका आरोप था कि पंकज मिश्रा सत्ता का दुरूपयोग कर नींबू पहाड़ पर अवैध खनन करा रहे हैं।कोर्ट में आने से पहले विजय हांसदा ने स्थानीय थाना में अवैध खनन की शिकायत की थी। लेकिन पुलिस ने उसपर कोई कार्रवाई नहीं की।बल्कि विजय हांसदा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया था। लिहाजा, पुलिस पर अविश्वास जताते हुए विजय हांसदा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।इसी बीच अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई थी।मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत कई लोग ईडी के हत्थे चढ़ गये थे।फिलहाल, सभी जेल में ही हैं।इसी मामले में ईडी ने विजय हांसदा को गवाह बनाया है।इस बीच 17 अगस्त को विजय हांसदा ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दे दिया था।इसपर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कोई और है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने विजय हांसदा के याचिका वापस लेने वाले आवेदन को खारिज कर दिया था।साथ ही कोर्ट ने विजय हांसदा को प्रोटेक्शन मुहैया कराने का भी आदेश दिया था। अब पूरा मामला सीबीआई के पाले में चला गया है।दूसरी तरफ ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।