Jharkhand:बहुचर्चित तारा शाहदेव केस में सीबीआई की गवाही पूरी,यौन उत्पीड़न,दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन का है मामला…

राँची।झारखण्ड के बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआइ की गवाही शनिवार को पूरी कर ली गई।सीबीआइ के अनुरोध पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने अभियोजन साक्ष्य बंद किया। मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी रकीबुल हसन ऊर्फ रंजीत सिंह कोहली, उसकी माँ कौशल रानी एवं झारखण्ड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद का बयान दर्ज किया जाएगा।

सीबीआइ ने 26 गवाहों को किया है प्रस्‍तुत

अदालत ने इसके लिए 14 मार्च की तिथि निर्धारित की है। मामले में सीबीआइ की ओर से आखिरी गवाही अनुसंधान पदाधिकारी सीमा पहुंजा की दर्ज की गई। इनकी गवाही लगातार तीन दिनों तक चली।मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। इसके बाद से सीबीआइ लगातार साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है।सीबीआइ की ओर से 26 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि रकीबुल हसन व तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी।

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