#BigBreaking: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने भी राज्य में 31 मार्च तक LOCKDOWN का लिया फैसला

रांची : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब झारखंड को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पूरे देश के 75 जिलों को लॉक डाउन करने का निर्देश दिया है। वहीं एहतियात के तौर पर झारखंड सरकार ने 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का निर्णय लिया है। लॉक डाउन के दौरान आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्‍ठान और परिवहन सेवाओं समेत सारी चीजें बंद रहेगी। सीएम आवास पर हुई आपात बैठक में उक्‍त निर्णय लिया गया। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों को हेडक्‍वार्टर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि जरूरत के अनुसार उन्‍हें दफ्तर आना होगा।

झारखंड सरकार ने लॉक डाउन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झारखंड में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी और सभी लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा। इस दौरान आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्‍य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घर से जरूरी काम करेंगे। कोई भी कर्मचारी मुख्‍यालय से बाहर नहीं जायेंगे। टैकसी, ऑटो रिक्‍शा, बसें, ई रिक्‍शा सहित सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन पूर्णत: बंद रहेंगे। एंबुलेंस सेवाएं चालू रहेंगी।

सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्‍ठान, कार्यालय, फैक्‍ट्री, गोदाम, साप्‍ताहिक हाट-बाजार आदि बंद रहेंगे. सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्‍थल भी पूर्णत: बंद रहेंगे. पांच व्‍यक्तियों या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी. अन नियमों का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

इन चीजों पर नहीं होगी लॉक डाउन की असर

आवश्‍यक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग और संस्‍थाएं प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगे। पुलिस, स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी और कर्मी, अग्निशमन सेवा, कारा सेवाएं, राशन दुकान, बिजली, पेयजल आपूर्ति, नगरपालिका सेवा, बैंक, एटीएम, प्रिंट, इलेक्‍ट्रानिक और सोशल मीडिया, टेलीकॉम, आईटी, इंटरनेट सेवाएं, खाद्य, दवा, चिकित्‍सा उपकरण और ई कॉमर्स सेवाएं, दूध, ब्रेड, फल, सब्‍जी आदि की दुकानें खुली रहेंगी. पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी वितरक पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।