झारखण्ड:प्रेम प्रसंग में युवती की हुई थी हत्या, हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद की सजा,नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष की सजा

 

बोकारो/सरायकेला।झारखण्ड के बोकारो में अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।वहीं सरायकेला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल की सजा सुनाई है।बोकारो में अदालत ने दोषी तूफान मांझी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आरके राय ने मामले की जानकारी दी।मामला पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव का है।जहां तूफान मांझी का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था।इसी बीच युवती की शादी कहीं और तय हो गई शादी तय होने के बाद आरोपी युवती के होने वाले पति को धमकी देकर शादी नहीं करने का दबाव बना रहा था,परंतु युवक उस युवती के साथ शादी के लिए तैयार हो गया।बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया।उसके बाद युवती के मोबाइल फोन से ही वीडियो कॉल कर उसके मंगेतर को युवती के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाया।उस घटना के बाद से ही युवती अचानक लापता हो गई।तीन अक्टूबर 2020 को आरोपी के घर के सामने स्थित कुएं से युवती का शव बरामद किया गया था।पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी तूफान मांझी को गिरफ्तार कर लिया था।सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तूफान मांझी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।युवती के परिजनों ने मामले में संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उससे हम संतुष्ट हैं लेकिन इसको फांसी की सजा होना चाहिए थी।

शादी का झांसा देकर नाबालिक से संबंध बनाने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

झारखण्ड के सरायकेला कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी सिद्धार्थ किस्कू को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 4 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह सजा पॉक्सो एक्ट के अंडर सेक्शन 6 के तहत सुनाई गई है।मामला सरायकेला महिला थाना का है।मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने महिला थाना में आरोपी सिद्धार्थ किस्कू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।मामला 15 दिसंबर 2024 का है।मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने 21 दिसंबर 2024 को सरायकेला महिला थाना में मामला दर्ज किया था। आवेदन में कहा गया था कि 15 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे सिद्धार्थ किस्कू पीड़िता को फोन कर घर से बाहर बुलाया।उसके बाद उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर दशमी पूजा देखने के लिए डुबुलडीह गांव लेकर गया।वहां आरोपी पीड़िता के साथ डांस करने लगा।कुछ देर बाद पीड़िता ने आरोपी से उसे घर छोड़ देने को कहा।आरोपी ने पीड़िता को यह कहकर कि गांव के तरफ से जाएंगे तो लोग देख लेंगे उसे दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगा।

4 बजे के करीब डोबोडीह के पास उसने स्कूटी रोक दी और पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा।पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उससे शादी करने की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।इसके बाद पीड़िता को गम्हरिया बस स्टैंड के पास ले जाकर छोड़ दिया। पीड़िता के घर से जब उससे संपर्क किया गया तो उसने गम्हरिया में होने की बात बताई। पीड़िता के पिता ने उसे गाड़ी पकड़कर सरायकेला आने को कहा। जिसके बाद पीड़िता अपने घर गई।

चार दिन बाद 21 दिसंबर को पीड़िता ने आरोपी द्वारा किए गए सभी घटना को अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद उसके पिता ने सरायकेला महिला थाना में मामला दर्ज कराया।अब इतने दिनों बाद पीड़िता का न्याय मिला और दोषी को सजा हुई।

error: Content is protected !!