Jharkhand:दलबदल मामले में स्‍पीकर को सुप्रीम कोर्ट से झटका,कहा-वापस हाईकोर्ट जाइए,हस्तक्षेप करने से इन्‍कार कर दिया और स्पीकर की याचिका खारिज कर दी।

राँची।दलबदल मामले में झारखण्ड विधानसभा अध्‍यक्ष रबींद्रनाथ महतो को सु्प्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने स्‍पीकर को वापस झारखण्ड हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। मंगलवार को झारखण्ड हाई कोर्ट के आदेश खिलाफ झारखण्ड विधान सभा स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इन्‍कार कर दिया और स्पीकर की याचिका खारिज कर दी।इस दौरान अदालत ने कहा कि स्पीकर इस मामले में झारखण्ड हाई कोर्ट में ही अपना पक्ष रखें। झारखण्ड हाईकोर्ट में इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित है।अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के आदेश पर है।

बता दें कि झारखण्ड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगाते हुए उनसे जवाब मांगा था। इसी आदेश के खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

दरअसल, दलबदल मामले में झारखण्ड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखण्ड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि स्पीकर को स्वत संज्ञान लेते हुए दलबदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।

इस नोटिस पर झारखण्ड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखण्ड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।