Ranchi:यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद सुनील तिवारी को हाइकोर्ट ने सशर्त ज़मानत दी,26 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे

राँची।झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी पिछले दिनों यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद थे।आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 26 दिन बाद वे जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थीशुक्रवार को हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने सुनवाई की और उन्हें सशर्त राहत दी है।बता दें सुनील तिवारी पर उनके ही घर में काम करने वाली एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के 27 दिन बाद उन्हें राँची पुलिस की स्पेशल टीम ने यूपी से गिरफ्तार किया था।

पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मिली राहत

4 अक्तूबर को सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी,जिस पर अदालत ने आंशिक सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले में एसएसी,एसटी एक्ट भी लगाया गया है।ऐसे में पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है।

इस सम्बंध में सुनील तिवारी के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखण्ड हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त पर जमानत दे दी है।शर्त के अनुसार वह 6 महीने तक तब तक झारखण्ड नहीं आएंगे।जब तक इस केस से जुड़ी जानकारी के लिए या तो पुलिस पदाधिकारी या फिर न्यायालय उन्हें झारखण्ड नहीं बुलाता है।इसके साथ ही अदालत ने शर्त रखी है कि वह न तो अपना मोबाइल बदलेंगे और ना ही मोबाइल का नंबर चेंज करेंगे।