धर्म:नवरात्री ने पहले रजरप्पा मन्दिर खोलने पर विचार करें सरकार–हाईकोर्ट

नवरात्री ने पहले रजरप्पा मन्दिर खोलने पर विचार करे सरकार-हाईकोर्ट

राँची।माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आम श्रदालुओं के लिये खोले जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखण्ड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नवरात्रि से पहले रजरप्पा मन्दिर खोलने या नहीं खोलने पर विचार करने का आदेश दिया है।हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन एवम जस्टिस सुजीत नरायण प्रसाद की दो न्यायधीशों की खण्डपीठ ने सरकार के जवाब के बाद इस याचिका को निष्पादित कर दिया है।राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवम प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्रुति श्रेष्ठ ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा।

ज्ञात हो कि देश भर में प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर श्रद्धालुओं के खोलने के लिए झारखण्ड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर के बंद होने से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह प्रसिद्ध सिद्धपीठ के स्थानीय काफी प्रभावित हो रहे हैं इसके साथ ही  वहां के दुकानदार,पूजा पाठ, फल-फुल विक्रेता, नाव चालक, होटल दुकानदार के बीच जीवन यापन की समस्या खडी हो गई है।राज्य सरकार के द्वारा अनलॉक किये जाने की प्रक्रिया में 28 अगस्त 20 को भी मंदिर खोलने से संबंधित कोई आदेश नही दिया गया,याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री माधवलाल ने याचिका में अदालत से गुहार लगाते हुए कहा था कि अदालत कोविड 19 से जुड़ी गाइडलाइंस एवम अनलॉक से जुड़ी एडवाइजरी के तहत राज्यसरकार को रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मन्दिर खोलने का निर्देश दे ताकि आम श्रद्धालुओं और मंदिर से जुडे लोगों के समक्ष जीवन यापन की समस्या खड़ी न हो।
ज्ञात हो कि नवरात्रि के समय छिन्नमस्तिके मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहता ह।लेकिन अब तक राज्य सरकार के द्वारा मंदिर एवं अन्य पूजा स्थलों को खोलने संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं इसलिए  छिन्नमस्तिके मंदिर  में अबतक आम श्रद्धालुओं के पूजा पाठ करने पर रोक लगी हुई है।जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है जिसके तहत विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर को खोलने संबंधित आदेश पारित किया गया था।