राँची में दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने मामले में विमान कम्पनी इंडिगो पर डीजीसीए ने पांच लाख का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली/राँची।झारखण्ड की राजधानी राँची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को विमान में नहीं चढ़ने देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीसीए ने सात मई को राँची हवाईअड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने के मामले में विमानन कंपनी इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को यह जानकारी दी। इंडिगो ने नौ मई को कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को राँची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया हुआ नजर आ रहा था चूंकि बच्चे को विमान में सवार होने से रोक दिया गया, इसलिए उसके साथ मौजूद माता-पिता ने भी विमान में सवार नहीं होने का फैसला किया।

वहीं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय एक टीम का गठन किया था। डीजीसीए ने एक बयान में कहा, सात मई को राँची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई थी बयान में कहा गया है कि बच्चे के साथ करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए था और बच्चे की घबराहट दूर कर उसे शांत किया जाना चाहिए था।

बयान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है,लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहे। विमानन नियामक ने कहा है कि इसे देखते हुए, डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है ।

बता दें इस महीने की शुरुआत में, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ को एक विकलांग बच्चे को विमान में प्रवेश करने से रोकते हुए देखा गया था। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने एयरलाइन की कड़ी आलोचना की थी लोगों की प्रतिक्रिया देते हुए डीजीसीए ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था और एयरलाइन कंपनी से रिपोर्ट भी मांगी थी।