#Breaking Bihar Election:तय समय में ही होंगे बिहार में चुनाव, EC ने जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली।कोविड महामारी के बीच चुनाव किस तरह होंगे और नामांकन से लेकर वोटिंग के दिन तक सोशल डिस्टेसिंग का पालन किस तरह होगा,इसके लिए चुनाव आयोग ने विस्ततृत गाइडलाइंस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी करते संकेत दिया कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे।

आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के विरुदध कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि आयोग ने 65 साल के तक बुजूर्ग को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का आदेश विपक्षी दलों के विरोध के कारण वापस ले लिया है।

सूत्रों के अनुसार राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव अधिकतम एक या दो चरणों में चुनाव हो सकते है। अमूमन वहां पांच चरणों में चुनाव होते थे। राज्य में नये विधानसभा का गठन 28 नवंबर से पहले हर हाल मं होना है। अगर इस सीमा के अंदर चुनाव नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश के 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचनुाव होने हैं।

चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दल रैली,रोड शो या घर-घर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे लेकिन इन सभी में कोविड को देखते हुए कड़े नियमों का पालन करना होगा। दरअसल बिहार में हाल के दिनों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ा है और देश में सबसे अधिक नये मरीज मिलने वाले राज्यों में शुमार है।

चुनाव आयोग के अनुसार इस तरह होंगे चुनाव

-ऑनलाइन नोमिनेशन होगा। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते है। हालांकि सशरीर नामांकन का भी विकल्प होगा। लेकिन इसके लिए मात्र 2 लोग साथ जा सकेंगे। अधिकतम दो गाड़ी ले जा सकते हैं साथ
-जन-संपर्क अभियान में घर-घर अधिकतम पांच लोगों को अनुमति होगी

-होम मिनिस्ट्री कोविडी सुरक्षा से जुड़े मानक को पूरा करने पर रैली या रोड शो जैसे आयोजन को अनुमति दे।साथ ही पब्लिक रैली करने के लिए सोशल डिस्टेसिंग के साथ होगी। कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी भी पूर्व तय होगी। इसमें निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहेंगे
-वोटिंग से पहले दस्तापेज दिये जाएंगे वोटर को। हर बूथ पर अधिकतम एक हजार वोटर ही होंगे। बूथ पर सैनिटाइजर होग। इसे चुनाव से 72 घंटे पहले लगातार सैनिटाइज किया जाएगा
-अगर किसी वोटर का तापामान अधिक दिखता है तो उसे सबसे अंत में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा

-चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को कोविड से बचाव के लिए किट दिय जाएगा
-वोटों की गिनती के दिन एक हॉल में अधिकतम सात टेबल लग सकेंगे

उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकेंगे नामांकन फॉर्म और शपथपत्र

एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1000 मतदाताओं का प्रावधान

पूरी प्रक्रिया के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

दिव्यांगों, बुजुर्गों, कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलट की सुविधा

विस्तार

नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर आम चुनाव और उप-चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए लोगों को मास्क पहनने होंगे।

दिशा-निर्देशों के अनुसार

दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा (डाक से मतदान) का विकल्प उपलब्ध होगा।

बता दें कि इसी मंगलवार को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान चुनाव और उपचुनाव को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। इस बैठक में आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया था।

इसके बाद आयोग ने तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्तूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में इन दिशा-निर्देशों का पालन बिहार चुनाव में होने की पूरी संभावना है।

सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामान्य दिशा-निर्देश-

चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

चुनावी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हॉल/कक्ष के प्रवेश द्वार पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए और सैनिटाइजर, साबुन व पानी उपलब्ध होना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए।

जहां तक संभव हो चुनावी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बड़े हॉल या कक्ष का चयन किया जाए।

दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे।

पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं और निवारक मानकों के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

ईवीएम/वीवीपैट के लिए दिशा-निर्देश

ईवीएम या वीपीपैट मशीनों की पहली और दूसरी तैयारी व रैंडमाइजेशन बड़े हॉलों में किया जाना सुनिश्चित हो।

इस प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

ईवीएम या वीपीपैट मशीन के संपर्क में आ रहे सभी व्यक्तियों के लिए दस्तानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश

नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। इच्छुक प्रत्याशी यह फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे और इसकी प्रति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष फॉर्म -1 के अनुसार (नियम 1961 के आचार संहिता के नियम -3) जमा करवा सकेगा।

नामांकन के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए शपथपत्र भी ऑनलाइन भरने की सुविधा होगी। नोटरी करवाने के बाद इसे नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा कराया जा सकेगा।

प्रत्याशी ऑनलाइन माध्यम से सुरक्षा राशि जमा करवा सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवार के पास नकद राशि जमा कराने का भी विकल्प रहेगा।

उम्मीदवार के पास नामांकन के प्रयोजन के लिए उसके निर्वाचक प्रमाणपत्र लेने का विकल्प हो सकता है।