लातेहार सीजीएम कोर्ट का बड़ा एक्शन:फरार गैंगस्टर राहुल दुबे के खिलाफ ‘इश्तिहार’ जारी, 24 जुलाई तक हाजिर होने का अल्टीमेटम

-बालूमाथ पुलिस की चार्जशीट के बाद कोर्ट सख्त, दो जिलों के ठिकानों पर ढोल-नगाड़ों के साथ नोटिस चिपकाएगी पुलिस
राँची/लातेहार।झारखण्ड के लातेहार के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बालूमाथ थाना कांड संख्या- 94/2025 के मुख्य आरोपी राहुल दुबे उर्फ जयशंकर दुबे उर्फ छोटू दुबे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। लगातार फरार चल रहे इस शातिर आरोपी के खिलाफ अदालत ने दफा 82 (मजमुअए जवाबिते फौजीदारी/CrPC) के तहत हाजिर होने का इश्तिहार जारी कर दिया है।कोर्ट ने सख्त लहजे में अल्टीमेटम देते हुए आरोपी को 24 जुलाई 2026 की सुबह 10:00 बजे तक अदालत के रूबरू हाजिर होने का हुक्म दिया है। अगर वह इस तय तारीख तक सरेंडर नहीं करता है, तो पुलिस उसकी संपत्तियों की कुर्की-जब्ती (दफा 83) की कार्रवाई शुरू कर देगी।
वारंट को ठेंगा दिखा रहा था आरोपी, अब घर पर ढोल बजाएगी पुलिस
अदालती दस्तावेज के अनुसार, आरोपी राहुल दुबे के खिलाफ पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था लेकिन पुलिस की लगातार छापेमारी के बावजूद वह कानून की नजरों से बचकर भाग रहा है या जानबूझकर रूपोश (छिपा) हुआ है, ताकि वारंट की तामील न हो सके। अब कोर्ट से इश्तिहार का आदेश मिलने के बाद लातेहार पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी के बिहार और झारखण्ड स्थित दोनों ठिकानों पर जाकर ढोल-नगाड़े बजाकर मुनादी करेगी और उसके घर के दरवाजे पर यह अदालती नोटिस चस्पा करेगी।
बचना नामुमकिन, कई धाराएं लगी
आरोपी राहुल दुबे पर बालूमाथ पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं, वे बेहद गंभीर श्रेणी के हैं, उस पर भारतीय न्याय संहिता और हथियार कानून की धाराएं: 111(3), 111(4), 308(4), 308(5) और 61(2) लगी है। धारा 111 नए कानून में संगठित अपराध से जुड़ी है, जो यह दर्शाती है कि आरोपी किसी बड़े आपराधिक गिरोह का हिस्सा हो सकता है। आर्म्स एक्ट की धाराएं 25 (1-A), 26(2) और 35 आर्म्स एक्ट, जो अवैध हथियारों की तस्करी या गंभीर अपराध में उनके इस्तेमाल से संबंधित हैं।
बिहार से झारखण्ड तक फैले हैं ठिकाने, पुलिस रख रही है नजर
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, शातिर राहुल दुबे उर्फ छोटू दुबे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतर्राज्यीय स्तर पर अपने ठिकाने बदल रखे हैं। उसका स्थायी पता साकिन सलेमपुर, थाना- धोबहा, जिला- भोजपुर (बिहार)है। वहीं दूसरा पता झारखंड में ट्रांसपोर्ट नगर, शिव मंदिर के सामने, कुज्जु, थाना- माण्डु (कुज्जु), जिला- रामगढ़ है. अब कोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद लातेहार और रामगढ़ जिला पुलिस के साथ-साथ बिहार पुलिस की खुफिया टीम भी सक्रिय हो गई है, ताकि 24 जुलाई से पहले आरोपी को दबोचा जा सके।

