लाह व्यवसायी से लूटपाट के आरोप में जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका खारिज

सिमडेगा, विकास साहू। सिमडेगा पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने लूटपाट के आरोप में बंद आरोपी आसन बेड़ा पतराटोली निवासी महावीर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में पाकरटाड थाना कांड संख्या 03/20 के तहत मामला दर्ज है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2020 को दिन के 11:30 बजे तामड़ा निवासी विजय केशरी लाह की खरीदारी करने अपने घर से टकबा बाजार जा रहा था। इसी बीच सिकरियाटाड कस्तूरबा गांधी विद्यालय के समीप दो अज्ञात अपराध कर्मियों ने पीछा करते हुए सफेद मोटरसाइकिल से पहुंचकर हथियार के बल में उसके गाड़ी में रखे ₹1लाख 20 हजार और पॉकेट से मोबाइल को छीन लिया था। बाद में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान महावीर सिंह को गिरफ्तार किया था। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई के बाद पीडिजे ने याचिका खारिज कर दी गई। बताया गया आरोपी पिछले 29 मई से जेल में बंद है। वहीं अभियोजन पक्ष में साक्ष्य एवं दलीलें पी पी महेंद्र सिंह ने पेश की।