राँची के चर्चित बी-टेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले ने हाईकोर्ट ने राहुल की फांसी की सजा बरकरार रखी…

राँची।राजधानी राँची में चर्चित बी-टेक की छात्रा की दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाकर हत्या करने के दोषी राहुल राज उर्फ रॉकी उर्फ अंकित उर्फ आर्यन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने अपील याचिका को खारिज कर फांसी की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है। 21 दिसंबर 2019 को सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। यह जानकारी झारखण्ड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है।

बता दें यह घटना 15-16 दिसंबर 2016 की है। छात्रा बूटी मोड़ के पास एक बस्ती में अपनी बहन के साथ रहकर आरटीसी कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। 16 दिसंबर 2016 की सुबह राहुल नामक शख्स ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। उसके शरीर पर तेल डालकर आग लगा दिया था।इस घटना ने राजधानी वासियों को सन्न कर दिया था। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे।राँची पुलिस कई दिनों तक कांड के उद्भेदन में जुटी रही।कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया गया लेकिन हत्यारा नहीं पकड़ा गया। तब तत्कालीन रघुवर सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी।सीबीआई ने जांच के दौरान उसका पता लगाया। टीम जब राहुल राज के घर बिहार के नालंदा जिला में एकंगरसराय थाना क्षेत्र के घुरगांव पहुंची, तब पता चला कि वह दुष्कर्म के एक केस में लखनऊ की जेल में बंद है।उसके खिलाफ पटना में भी दुष्कर्म का केस दर्ज है।तब सीबीआई ने आरोपी की माँ के खून का सैंपल लेकर उसका डीएनए टेस्ट कराया। मृतका के शरीर से लिए गये स्वाब और अन्य नमूने के मिलान के बाद पूरे रहस्य पर से पर्दा उठा।

उसके खिलाफ राँची स्थित सीबीआई की अदालत में मामला चला। कोर्ट ने उसे 20 दिसंबर 2019 को दोषी करार देने के बाद 21 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा था।