Ranchi:लूटकांड में शामिल आधा दर्जन अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया,24 जुलाई को सजा पर सुनवाई…

राँची।जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड से 12 अप्रैल 2021 को हुए एक करोड़ रुपये लूटकांड मामले के मुख्य आरोपी अनमोल सिंघानिया समेत 6 अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने डकैती एवं डकैती के बरामद पैसे के आरोप में अनमोल के साथ वसीम अहमद,नजमी हसन, मनोज कुमार भगत, जसीम अहमद एवं जुल्फेकार उर्फ राजा खान को दोषी पाया है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। घटना के बाद महुआ कारोबारी शुभम अग्रवाल ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 143-21) दर्ज की थी। लूट की घटना की साजिश कारोबारी शुभम अग्रवाल के दोस्त अनमोल सिंघानिया ने ही रची थी। लूट की घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के ठिकाने से लगभग 90 लाख रुपये बरामद किया था। अनमोल, नजमी व जसीम के पास से लूट की 73,59,750 रुपये पुलिस ने बरामद किया था। जबकि राजा खान से 12,24,600 रुपये बरामद हुआ था । 3 अभियुक्तों को पुलिस ने घटना के पांचवें दिन गिरफ्तार की थी। 2 को कुछ दिनों बाद,जबकि एक अभियुक्त राजा खान फरार हो गया था। पुलिस ने उसे 11 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार की थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था।


बता दें राँची के जगरनाथपुर थाना क्षेत्र में 12 अप्रैल 2021 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे कार से आए पांच अपराधियों ने तब लूटपाट कर ली थी, जब कारोबारी और उनके साथ मौजूद कर्मी पैसा लेकर ओडिशा जाने की तैयारी कर रहे थे। लूट के बाद अपराधी कार से खूंटी की ओर भाग निकले। अपराधियों ने इस वारदात को हटिया टीओपी से करीब 50 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया था। इस मामले के खुलासे के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा द्वारा गठित एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही थी। मामले में पुलिस ने खूंटी सहित अन्य इलाकों में छापेमारी की, जिसमें लूटकांड का खुलासा हुआ था।