बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में लगी जेल अदालत,8 मामले जेल अदालत में रखे गए थे,4 मामलों का निष्पादन,4 कैदी रिहा किए गए
राँची।बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को संबोधित करते हुए राँची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने कहा कि छोटी-छोटी गलतियों के कारण लोगों को कारावास की सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोच-विचार कर लेना चाहिए। उन्होंने बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी।वहीं 8 मामले जेल अदालत में रखे गए थे। इनमें 4 मामलों का निष्पादन किया गया।जिसमें जेल से 4 कैदी रिहा किए गए।
इधर रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी अक्षय शर्मा एवं न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भूषण ने बंदियों को कानून की जानकारी दी। राँची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बंदियों को उनके अधिकार एवं दायित्वों के बारे में बताया।उन्होंने शिविर में आये लॉ के छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया।उन्होंने कहा कि किसी भी बंदी को कोई परेशानी है,तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं।सरकारी अविधक्ता की जरूरत हो या जेल में किसी तरह की परेशानी हो, तो उसका शीघ्र निबटारा किया जायेगा।
बताया गया कि जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर के बाद न्यायाधीशों एवं लॉ के छात्र-छात्राओं द्वारा बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने जेल में बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की जानकारी ली। रविवार की जेल अदालत में छोटे अपराध के कुल आठ मामलों को जेल अदालत में रखा गया था।इनमें कुल चार मामलों का निष्पादन हुआ।इस दौरान चार बंदियों को जेल से रिहा किया गया। इस अवसर पर कारापाल, 36 न्यायिक प्रशिक्षु सहित जेल के बंदी उपस्थित थे।