झारखण्ड हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज, केंद्र सरकार ने जारी की नियुक्ति अधिसूचना

 

राँची। झारखण्ड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं। केंद्र सरकार ने झारखण्ड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के तीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (पीडीजे) को झारखण्ड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है।

नवनियुक्त न्यायाधीशों में गढ़वा के पीडीजे मनोज प्रसाद, साहिबगंज के पीडीजे अखिल कुमार और डालटनगंज के पीडीजे राम शर्मा शामिल हैं। नियुक्ति की जानकारी 19 सितंबर 2026 को जारी की गई।इन तीनों न्यायिक अधिकारियों के नामों की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर 2026 को हुई बैठक में की थी। कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी।

13 से बढ़कर 16 हुई हाईकोर्ट में जजों की संख्या
तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद झारखण्ड हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 25 स्वीकृत पद हैं। यानी अभी भी स्वीकृत पदों के मुकाबले नौ पद रिक्त रहेंगे।

तीनों न्यायिक अधिकारियों को मिली हाईकोर्ट में नई जिम्मेदारी
गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद, साहिबगंज के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार और डालटनगंज के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा अब झारखण्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति की ओर से संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है।इन नियुक्तियों से झारखण्ड हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता में वृद्धि हुई है और लंबे समय से खाली चल रहे न्यायाधीशों के पदों में कुछ हद तक कमी आई है।

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