‘भलाई का जमाना नहीं रहा’… हॉस्टल से निकाली गई छात्रा की पैरवी करना महिला को पड़ा भारी, मां-बेटी ने घर में घुसकर पीटा,सरेराह कहा ‘डायन’

राँची।कहते हैं कि आज के दौर में किसी की भलाई करना खुद के लिए आफत मोल लेने जैसा है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब और खौफनाक मामला राजधानी राँची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरमू हाउसिंग कॉलोनी से सामने आया है। यहां एक महिला को किसी की मदद करने के बदले ऐसी प्रताड़ना मिली कि अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। पीड़िता पद्मा बड़ाईक की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं और ‘द प्रिवेंशन ऑफ विच (डायन) प्रैक्टीसेज एक्ट 2001’ के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

​क्या है पूरा मामला?
​शिकायत के मुताबिक, कुछ दिनों पहले एक बेबस मां अपनी बेटी ‘शिवानी’ को लेकर पद्मा बड़ाईक के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची थी। महिला का कहना था कि उसकी बेटी को सुन्डील स्कूल के हॉस्टल से निकाल दिया गया है। पद्मा ने इंसानियत के नाते पैरवी करने का फैसला किया और स्कूल प्रबंधन के पास जा पहुंचीं।

​हॉस्टल प्रबंधन का गंभीर आरोप:जब पद्मा पैरवी करने स्कूल पहुंचीं, तो प्रबंधन ने छात्रा की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। स्कूल प्रशासन ने बताया कि उक्त छात्रा घर पर बात करने के बहाने फोन मांगती थी और उसमें अश्लील (गंदे) वीडियो देखती थी, जिससे हॉस्टल का माहौल खराब हो रहा था। हालांकि, पद्मा के काफी निवेदन करने के बाद स्कूल ने उसे दोबारा रख लिया।

​परीक्षा खत्म होते ही फिर निकाला, तो भड़क गई मां

​स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा समाप्त होते ही अनुशासनहीनता के आरोप में उक्त छात्रा को दोबारा हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बात से छात्रा की मां इस कदर आगबबूला हुई कि वह अपनी बेटी के साथ 21 जून की दोपहर करीब 1:00 बजे सीधे पद्मा बड़ाईक के हरमू स्थित घर पर धमक गई।​महिला ने पद्मा पर अजीबोगरीब आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल के चक्कर काटने के नाम पर जो उसका 1,000 रुपये का तेल (ईंधन) खर्च हुआ था, वह पैसा पद्मा उन्हें वापस करे। पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

​घर में घुसकर मारपीट, पुरानी चोट पर जड़ा थप्पड़

​पद्मा बड़ाईक ने जब बिना वजह पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपी महिला और उसकी बेटी गंदी-गंदी गालियां देते हुए घर में घुस आईं और मारपीट शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब महिला ने पद्मा को बदनाम करने की नीयत से सड़क पर चिल्ला-चिल्लाकर उन्हें ‘डायन’ कहना शुरू कर दिया।​पीड़िता ने अपनी शिकायत में एक दर्दनाक वाकया साझा करते हुए बताया कि पूर्व में उन्हें एक जगह ‘गन शॉट’ (गोली) लगी थी। जब वह गेट से बाहर निकल रही थीं, तब आरोपी महिला ने ठीक उसी गन शॉट वाली संवेदनशील जगह पर पीछे से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उन्हें काफी तकलीफ हुई।


​इस पूरी प्रताड़ना के बाद पीड़िता पद्मा बड़ाईक ने अरगोड़ा थाने में अज्ञात महिला और उसकी बेटी शिवानी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 115(2), 352 और झारखंड के कड़े डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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