#RANCHI POLICE:राँची एसएसपी के आदेश को डीजीपी ने किया ख़ारिज,अब छुट्टी लेकर जाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को वापस आने पर 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने के बाद नहीं कटेगी छुट्टी उनके अर्जित अवकाश से..

राँची एसएसपी के आदेश को डीजीपी ने किया ख़ारिज :-
अब छुट्टी लेकर जाने वाले पुलिस अधिकरियों और कर्मियों को वापस आने पर 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने के बाद नहीं कटेगी छुट्टी उनके अर्जित अवकाश से

— एसएसपी ने 3 अगस्त को जारी किया था आदेश, छुटी के बाद आने पर 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना ही होगा, 14 दिन की छुट्टी अर्जित अवकाश से काटने का दिया था निर्देश

राँची।राँची जिले में अब किसी भी पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी लिए गए अवकाश के बाद वापस लौटने पर 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने के बाद इस अवधि को अर्जित अवकाश से नहीं काटा जाएगा। राँची एसएसपी सुरेंद्र झा के इस आदेश को डीजीपी ने खारिज करते हुए 7 अगस्त को नया आदेश जारी किया है। जिमसें कहा गया है कि अगर कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी अवकाश स्वीकृत करा जाता है और आपस आने पर उसे 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता है तो इस अवधि को भी उनके कर्तव्य पर रहना ही माना जायेगा। इस अवधि में उसे किसी तरह के अवकाश लेने की जरूरत नहीं। आदेश कि में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने इस तरह का आदेश जारी किया है तो उसे फिर से संशोधित कर नियमानुसार जारी करें।

03 अगस्त को एसएसपी राँची ने आदेश जारी किया था कि जो भी पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी अवकाश स्वीकृत करा जाते है उन्हें वापसी के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना ही होगा। यह अवधि उनके अर्जित अवकाश से काटा जाएगा। इस आदेश पर रांची के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों ने रोष जताया था। उनका कहना था कि इस संबंध में कार्मिक विभाग का आदेश कुछ और है, लेकिन पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए कुछ और आदेश जारी किया गया है। इसके बाद पुलिस एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से पुलिस महानिदेशक झारखंड को एक ज्ञापन सौंपा गया था। जिसमें आग्रह किया गया था कि पुलिसकर्मियों के 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने के उपरांत का समय को उनके अर्जित अवकाश से काटना न्याय उचित नहीं है। अतः इस संबंध में उन्हें अवकाश स्वीकृत करने का आदेश दिया जाए। एसोसिएशन की ओर से कहा गया था कि पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के योगदान देने के बाद उन्हें हर हाल में कर्तव्यस्त ही माना जाए।

31 जुलाई को जारी हुआ था कार्मिक का आदेश अवकाश के बाद आने वाले पदाधिकारियों कर्मियों को लिए 14 दिन का स्वीकृत किया जाए क्वॉरेंटाइन लीव

राज्य में कोरोना के प्रति संक्रमण के बाद कार्मिक विभाग द्वारा 31 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया था। जारी आदेश में यह लिखा गया था कि अक्सर देखा जा रहा है कि पदाधिकारी और कर्मी ऑनलाइन अवकाश का आवेदन देकर मुख्यालय से बाहर जा रहे हैं। फिर लौट कर आने पर अपने कार्यालय में कार्य संपादित कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वैसे पदाधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर जा कर लौटते हैं उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें वरीय पदाधिकारी 14 दिन क्वारंटाइन लीव स्वीकृत करेंगे। कार्मिक द्वारा जारी आदेश में यह कहीं नहीं लिखा हुआ था कि 14 दिन के क्वारंटाइन लिव को उनके अर्जित अवकाश से काटा जाए।

झारखण्ड पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी का जताया आभार

झारखण्ड पुलिस एसोसिएशन ने जारी आदेश के बाद डीजीपी का आभार जताया है। कहा है कि इससे पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। कहा है कि जो भी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी अवकाश के बाद लौटते हैं उन्हें 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पर रहेंगे ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। पुलिस कर्मी छुट्टी से लौटने के बाद कर्तव्य पर ही रहते है।