लॉकडाउन 4: झारखण्ड सरकार ने जारी किए गाइडलाइन, जाने कहाँ कहाँ मिली छूट
राँची। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। तब से लेकर अबतक 3 बार लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई जा चुकी है। इस दौरान जैसे जैसे लॉक डाउन का समय बीतता गया प्रतिबंध को कम कर सरकार छूट देती गई। 17 मई को तीसरे लॉक डाउन की मियाद खत्म होने से पहले ही देशभर में लॉक डाउन 4 की घोषणा कर इसकी निर्णय राज्यों के हाथों में केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई थी। इसे लेकर आज राजधानी में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों और अफसरों का मैराथन बैठक का दौर चला। जिसके बाद राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर छूट और प्रतिबंधित क्रियाकलापों का पटाक्षेप किया।
कंटेनमेंट जोन के बाहर ये रियायतें
बैठक में लॉकडाउन 4 में राज्य के अंदर कई चीजों पर रियायत दी गयी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रीटेल आउटलेट खुले सकेंगे.
इसके अलावा निजी कार्यालय, ईकॉमर्स (गैर जरूरी औऱ जरूरी), शराब की दुकानें भी खुलेंगी. राज्य के अंदर औऱ राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है. इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी.
नगर निगम क्षेत्र से बाहर ये रियायतें
मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं. ये सभी दुकानें पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी.
जानें, लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने क्या दी है छूट
प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन कौन-सा है. इसे राज्य सरकार तय करेगी. इसी के साथ बफर ज़ोन और कंटेनमेंट ज़ोन भी तय किया जायेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल कर राज्य सरकारें यह फैसला करेंगी.
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मना है. इसे नाइट कर्फ्यू कहा गया है. इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र, प्रेगनेंट महिला का घर से बाहर निकलना मना है.
कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़ कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गयी है. पहले छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा. रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट-ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा.
दो राज्यों के बीच सहमति बस सर्विस हो सकती है. यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी. प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, का पालन जरूरी है.
पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गयी है. हालांकि, यहां सिर्फ खिलाड़ी जा पायेंगे दर्शक नहीं.
कंटेनमेंट इलाकों को छोड़ कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. लेकिन, सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है. ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है.
लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दी गयी है. एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे. हालांकि, इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा.
पहले की तरह पैसेंजर ट्रेन, घरेलू-विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी.
किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे. किसी के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33 से 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ. कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी.