चर्चित रूपेश पांडेय हत्याकांड में दोषी तीनों असलम,गुफरान और कैफ को आजीवन कारावास

 

राँची।सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चर्चित रूपेश पांडेय मॉब लिंचिंग केस के दोषियों के लिए फैसले का ऐलान कर दिया है। राँची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रूपेश पांडेय के हत्यारों असलम, गुफरान और कैफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को दस दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2 मार्च को कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद असलम, गुफरान और मोहम्मद कैफ को दोषी करार दिया था।कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

दरअसल, 6 फरवरी 2022 को रूपेश पांडेय अपने चाचा के साथ सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस को देखने गया था। जब वह सरस्वती पूजा के स्थान पर पहुंचा तो एक मोहम्मद असलम अंसारी उर्फ ​​पप्पू खान के नेतृत्व में पूजा स्थल के पास भीड़ जमा हो गई और भीड़ के बीच रूपेश पाण्डे को ले गए और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में 27 लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था लेकिन पुलिस ने सिर्फ पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जिसके बाद मृतक की माँ ने झारखण्ड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

 

हाईकोर्ट के आदेश पर इस प्रकरण की जांच सीबीआई ने की।यह मामला हजारीबाग जिले के बरही इलाके का है। जिसका सेशन ट्रायल नंबर ST 283/2024 है। हजारीबाग के बरही थाना में दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए CBI ने कांड संख्या 1/2024 दर्ज की थी।जिसके बाद दोषियों को 5 फरवरी को सजा सुनाई गई।इस मामले में CBI की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने ट्रायल के दौरान पक्ष रखा।

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