उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने सहारा इंडिया के पूर्व कर्मचारी के द्वारा ग्रेच्युटी का लाभ और ब्याज हेतु दायर याचिका पर लगाई मोहर
धनबाद।केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वितीय (धनबाद) के सहायक श्रम आयुक्त सह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा सहारा इंडिया में पच्चीस वर्ष तक अपने सेवा देने के तोर पर पूर्व कर्मचारी भईया अमित कुमार और राजेश भारती द्वारा ग्रेच्युटी का लाभ हेतु दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए 5,29,474/- रूपया और 3,10,792/- बतौर ग्रेच्युटी का लाभ का आदेश दिया, पूर्व कर्मचारी भईया अमित कुमार द्वारा बतौर ग्रेच्युटी का लाभ स्वीकार करते हुए, ग्रेच्युटी पर ब्याज हेतु अपील उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अपीलीय प्राधिकारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के समक्ष याचिका दायर किया।याचिकाकर्ता कि और से अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने पैरवी किया। वही सहारा इंडिया के तरफ से संजीव कुमार अखौरी ने ग्रेच्युटी भुगतान और ब्याज भुगतान पर विरोध दर्ज करवाया, अंत में न्यायाधिकरण ने सहारा इंडिया को 5,29,474/- रूपया ग्रेच्युटी और उक्त ग्रेच्युटी पर 10% ब्याज 30 दिन के अंतर्गत याचिका कर्ता को सहारा इंडिया के द्वारा भुगतान करने का आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल का अभार व्यक्त किया।
रिपोर्ट:अधिवक्ता से…

