सम्पूर्ण लॉकडाउन:38 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन-2 शुरू,पुलिस-प्रसाशन की सख़्ती शुरू,सोच समझकर बाहर निकलें,जरूरी सेवाएं बंद से बाहर है

राँची।राजधानी सहित राज्य भर में अनलॉक-3 शुरू हो गया है। अनलॉक-2 की तर्ज पर इस बार भी शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।क्योंकि,रविवार को हाट-बाजार से लेकर सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकान और दूध के बूथ खुले रहेंगे।मालूम हो कि बीते सप्ताह दूध के बूथ बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई थी।इधर आज शनिवार को लोगों की सड़क पर भारी भीड़ देखने को मिली है।शायद लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना का विकराल रूप ने किस तरह कहर बरपाया है।बाजार में ऐसा भीड़ उमड़ा पड़ा था कि एक दिन नहीं कई दिनो का लॉकडाउन लगने वाला है।

राज्य में कोरोना पर काबू पाने के मकसद से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सभी कदम उठा रही है।इसी मकसद से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लाॅकडाउन की अवधि 24 जून तक बढाइ गइ है। इसी के मद्देनजर झारखण्ड में 19 जून शनिवार शाम चार बजे से 21 जून सोमवार सुबह छह बजे तक दूसरा वीकेंड सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा।राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत इस अवधि में मेडिकल सेवा,मिल्क सेंटर अन्य जरूरी सेवा को छोडकर सभी दुकानें बंद रहेंगी।पुलिस-प्रशासन वीकेंड लाॅकडाउन की गाइडलाइन को पालन कराने के लिए अपनी तैयारी में जुटी है। दरअसल, रविवार को साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बाजार में भीड होती है। इसलिए वीकेंड लाॅकडाउन का फैसला लिया गया है।ताकि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने में कामयाबी मिले।

प्रशासन करेगा सख्ती:
वीकेंड लाॅकडाउन को लागू कराने के लिए प्रशासन सख्ती करेगा। सडक पर चेकिंग सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक होगी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों में रोकना है ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं बढें। बेवजह घर से निकले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।

इ-पास की व्यवस्था इनके लिए है लागू:
17 जून को लिए गए फैसले के मुताबिक ई-पास की व्यवस्था लागू है। जिले में कहीं भी आने-जाने की छूट है, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास जरूरी है। झारखण्ड से दूसरे राज्य में जाने या दूसरे राज्य से झारखण्ड में आने के लिए पास की जरूरत है। दूसरे राज्य से झारखण्ड आनेवालों के लिए सात दिनों के होम क्वारंटाइन की भी अनिवार्यता है।

सरकार ने अनलॉक-थ्री के तहत जारी निर्देश में दूध आउटलेट्स खोले जाने को लेकर स्पष्ट कर दिया है। वहीं, रेस्टोरेंट से टेक-अवे व होम डिलीवरी के तहत खाना मंगा सकते हैं। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। मगर बिठा कर खिलाने की इजाजत नहीं है। बताते चलें कि 1.50 लाख लीटर औसतन हर दिन चार डेयरी की दूध राँची में बिक्री होती है।दूध आउटलेट्स खोलने की इजाजत मिलने से इस बार लोगों को दूध के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। अनलॉक-2 की तरह इस बार भी मूवमेंट पर रोक नहीं लगाई गई है। मगर, बिना जरूरत के सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए रैप के जवान और 600 अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है।

-किराना दुकान खोलकर दूध की बिक्री नहीं होगी

-मूवमेंट पर रोक नहीं है,मगर बिना जरूरत के घूमते पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

-सरकार की ओर से जारी निर्देश में दूध आउटलेट्स खोलने की इजाजत है।

-वैक्सीन लेने के लिए जा सकते हैं। लेकिन, इससे संबंधित दस्तावेज अपने पास रखें, पुलिस द्वारा मांगने पर दिखाएं।

-कोविड जांच सेंटर खुले रहेंगे। जांच कराने जा सकते हैं।

-शादी पर रोक नहीं लगाई गई है। 11 लोगों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति है।

-दूसरा जिला या राज्य जाने या आने के लिए ई-पास जरूरी है।

घर में रहें सुरक्षित रहें