बालू के माफियाओं पर कार्रवाई, अवैध भंडारण मामले में 10 पर नामजद केस…

 

गुमला।झारखण्ड के गुमला जिला के अंतर्गत बसिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू भंडारण के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जिला खनन विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए कांड दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, 17 अप्रैल 2026 को जिला टास्क फोर्स द्वारा बसिया अंचल के मौजा बोगालोया सहित आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 30,000 घनफीट अवैध बालू जब्त किया गया था। इस मामले में जांच के बाद संलिप्त लोगों की पहचान करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ये लोग हुए नामजद:
नामजद आरोपियों में पार्थ सिंह, ईश्वर गोप, अजीत इंदवार, सोमरा उरांव, कुलदीप उरांव, बैजनाथ गोप, धरमा बड़िया, राजेंद्र गोप, कारू सिंह और जबर खान शामिल हैं। सभी आरोपी गुमला जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं।

खनन विभाग के अनुसार, संबंधित स्थल पर बिना किसी वैध पट्टा या अनुज्ञप्ति के बालू का उत्खनन, परिवहन और भंडारण किया जा रहा था। जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। यह काम खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 सहित झारखण्ड लघु खनिज नियमावली 2004 और झारखण्ड मिनरल्स (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2017 का उल्लंघन है।

बसिया थाना में दर्ज इस कांड की जांच सब-इंस्पेक्टर संगम कुमार को सौंपी गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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