Ranchi:उपद्रवियों का पोस्टर लगाने और हटाने के मामले में एसएसपी से गृह सचिव ने स्पष्टीकरण मांगा
राँची।राजधानी राँची में 10 जून की हिंसा के बाद उपद्रवियों का पोस्टर लगाने और हटाने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इस मामले में झारखण्ड के गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने पोस्टर लगाने को लेकर राँची के एसएसपी सुरेन्द्र कुमार झा पर सवाल खड़े कर दिए हैंम हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने को विधि सम्मत नहीं बताते हुए एसएसपी से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
गुरुवार की रात निकाले गए आदेश में क्या कहा गया है:
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव अरूण एक्का ने राँची के वरीय आरक्षी अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार झा दिनांक-10.06.2022 को राँची में हुई घटनाओं में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के फोटो सहित पोस्टर दिनांक- 14.06.2022 को लगाए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण दो दिनों के अंदर मांगा है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि दिनांक- 10.06.2022 को राँची में हुई घटनाओं में नाजायज मजमो में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों और हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के फोटो सहित पोस्टर दिनांक 14.06.2022 को रांची पुलिस द्वारा लगाए गए, जिनमें कई व्यक्तियों के नाम एवं अन्य विवरण भी दिए गए। यह विधिसम्मत नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पी.आई.एल. संख्या-532/2020 में दिनाक 09.03.2020 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध है। उपरोक्त पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा सड़क किनारे लगे बैनरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि बिना कानूनी अधिकार के व्यक्तियों के व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे न लगाएं। यह मामला और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में एक अनुचित हस्तक्षेप है। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।