राँची: लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में 11 आरोपी दोषी करार, सजा का ऐलान 2 मार्च को।
रांची। राजधानी राँची के कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से संग्रामपुर इलाके में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में 11 आरोपी कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा, ऋषि उरांव को दोषी करार दिया है,जबकि एक 12 वा आरोपी नाबालिग है। नियमानुसार नाबालिग आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चलेगी। दोषी करार दिए गए सभी आरोपियों को 2 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
पिछले साल नवम्बर में हुई थी वारदात
गैंगरेप की यह घटना 26 नवंबर 2019 की है। पीड़िता ने कांके थाने में घटना के बाद 27 नवंबर को मामला दर्ज कराया था। मामले में 24 फरवरी को लोक अभियोजक ने आरोपियों पर दोष साबित करने के लिए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में कुल 21 गवाहों की गवाही कराई थी, जबकि आरोपियों की ओर से बचाव में एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान बिरसा केंद्रीय कारा में बंद सभी 11 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया था कि 26 नवंबर की देर शाम वो संग्रामपुर बस स्टॉपेज पर अपने मित्र के साथ बैठी हुई थी, तभी वहां बाइक सवार दो और कार में बैठे सात युवक पहुंचे। बाइक सवार युवकों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर जबरन उठाकर बाइक से ले गए। एक नर्सिंग होम के पास उनकी बाइक की तेल खत्म हो गई, तो पीछे से आ रही उक्त कार में डालकर एक ईंट भट्ठे की ओर ले गए, वहां सभी ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।