सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, सोनू मुंडा हत्याकांड के आरोपी विशाल यादव की जमानत खारिज

 

राँची।नामकुम के चर्चित सोनू मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी विशाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। देश की सर्वोच्च अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले राँची सिविल कोर्ट और झारखण्ड हाईकोर्ट भी उसकी बेल अर्जी खारिज कर चुके हैं।जस्टिस ए. अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागु की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा गया।

यह मामला वर्ष 2025 में होली के दौरान नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार पेट्रोल पंप के समीप स्थित सरकारी विदेशी शराब दुकान के पास हुए विवाद से जुड़ा है। शुरुआती कहासुनी ने अगले दिन हिंसक रूप ले लिया, जब जोरार बस्ती के लोग और स्थानीय ग्रामीण नामकुम खटाल की ओर बढ़े। दूसरी ओर खटाल के लोग भी एकत्र हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जमकर संघर्ष हुआ।

इसी हिंसक झड़प के दौरान जोरार बस्ती निवासी सोनू मुंडा पर तलवार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।घटना के बाद नामकुम थाना में 13 नामजद और लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मुख्य आरोपी विशाल यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

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