लॉकडाउन 5 में अनलॉक 1: राज्य सरकार ने जारी की छूट, जानिए कहां किसमे मिला छूट
राँची। देशव्यापी लॉकडाउन 4 के समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने कई छुटों की घोषणा कर दी है।इन छुटों पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र ने अनलॉक -1 के तहत राज्य सरकारों को सौंपा है। इसके तहत राज्य सरकारें यह निर्णय ले सकती है कि किन कामों को करने में छुट होगी और किस पर रोक। हेमंत सरकार ने इसी अधिकार के तहत झारखण्ड में भी कई छुटों का ऐलान कर दिया गया है।सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित सभी तरह की गतिविधि होगी।
जानें किन चीजों को खोलने की मिली अनुमति। यह अनुमति 1 जून से 30 जून तक के लिए दी गयी है।
◆ मोबाइल सर्विस सेंटर, घड़ी दुकानें, इलेक्ट्रानिक दुकानें, टीवी और कम्यूटंर से संबंधित सभी दुकानें, कॉल सेंटर
◆ भारी मशीनरी, जनटेरटर, आईटी के हार्डवेयर पाट्स, नेटवर्किंग से संबंधित सामग्री, सॉफ्टेवयर और टेलीकॉम से संबंधित सामग्री
◆ ऑटोमोबाइल सेक्टर
◆ ज्वेलरी, चश्मे की दुकान, किचन से संबंधित सारी दुकानें, फर्नीचर, गैरज, मोटर वर्कशॉप,
◆ ग्राहकों को बैठकर नहीं खिलाये जाने के शर्त पर पर रेस्टॉरेंट खोले जाएंगे.
◆ एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग होगी. रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा का परिचालन होगा।