Ranchi:कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में दो आरोपी दोषी करार,एक बरी, सजा पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी
राँची।राजधानी राँची के मेन रोड स्थित टैक्सी स्टैंड में 4 नवंबर 2018 को हुए कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज हत्याकांड में शामिल मो. शमशाद आलम उर्फ चपटा और मो.तबरेज आलम उर्फ चमड़ा छोटू को अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही दोनों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गयी है। वहीं मामले के तीसरे आरोपी मो. शकील उर्फ कारू लुल्हा को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बुधवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या मामले में फैसला सुनाया। अभियुक्त मो. तबरेज इस मामले में 27 नवंबर 2018 से लगातार जेल में ही है।जबकि मो. शमशाद को हाल ही में 21 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। लगभग दो महीने जेल से बाहर रहने के बाद बुधवार को दोषी पाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी वेद प्रकाश ने 11 गवाहों को प्रस्तुत किया था। जबकि बचाव पक्ष की ओर से छह गवाही कराई गई थी। बता दें कि घटना के बाद मृतक के पिता अब्दुल गफ्फार ने डेली मार्केट थाना (कांड संख्या 46/2018) में नौ के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में आरोपियों के खिलाफ 11 सितंबर 2019 को आरोप गठित किया गया था। कोविड-19 प्रकोप के कारण करीब डेढ़ साल सुनवाई प्रभावित रही।