LOCKDOWN:हाईकोर्ट ने आदेश दिया बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन दें सरकार,सिर्फ कागजों पर काम ना करें..
राँची:जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन नहीं मिलने के मामले को लेकर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार सिर्फ कागजों पर ही काम न करें बल्कि बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी राशन मिले, यह सुनिश्चित करें।
क्या है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 29 मार्च वेब कास्टिंग के जरिए जिला परिषद, मुखिया, वार्ड पार्षदों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जानकारी दी थी कि राज्य सरकार उन्हें भी खाद्यान्न और अनाज मुहैया कराएगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह दौर जीविका व जिंदगी का है.सभी को परेशानी हो रही है.पूरा देश लॉकडाउन है. इस वजह से मनरेगा का कार्य और फैक्ट्रिया बंद हैं,कहीं काम नहीं हो रहा है।
600 दाल-भात केंद्र के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.थानों में भी भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है. दो माह का राशन अग्रिम उपलब्ध कराया गया है. गांव के मुखिया बिना राशन कार्ड वाले लोगों की सूची जिला उपायुक्त को उपलब्ध कराएं.उन्हें तत्काल अनाज मिलेगा.मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत सभी जरूरतमंदों को चूड़ा, गुड़ और चना का वितरण किया जाएगा.सीएम ने कहा था कि सरकार पूरी तरह से तैयार है।