कोयला लदा ट्रक लूटने के दौरान चालक और खलासी की गोली मारकर हत्या के दोषियों को उम्रकैद…

राँची।जिले के चान्हो थाना क्षेत्र में कोयले से भरे ट्रक को लूटने के दौरान उसके चालक एवं खलासी को गोली माकर हत्या करने के जुर्म में दोषी करार चान्हो निवासी सद्दाम अंसारी,इसराफिल उर्फ राजा एवं जावेद अंसारी को उम्रकैद की सजा और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनायी।

बता दें सभी दोषियों ने 25 फरवरी 2020 को हत्या के बाद दोनों का शव चान्हो थाना क्षेत्र के तरंगा रोड के चोरया गांव के बाजार टांड़ स्थित बनारसी राम के निर्माणधीन ईंट के घर में छिपा दिया था। शव को ईट और पत्थर से कूच दिया था, ताकि पहचान नहीं हो सके। घटना को लेकर चान्हो थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी (कांड संख्या 39/2020) दर्ज की गई थी। जांच के दौरान उक्त आरोपियों का नाम सामने आया था।