Jharkhand Unlock-3: झारखण्ड में अनलॉक 3 का एलान, जानिए किसमे मिली छूट – किसमे रहा प्रतिबंध
राँची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक मंगलवार प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई. बैठक का उद्देश्य अनलॉक 3 को लेकर छूट देने पर था।बैठक में प्रति बड़ा फैसला यह हुआ है कि राज्य भर में दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे।वहीं जमशेदपुर में कपड़ा, ज्वेलरी और जूते की दुकान खोलने पर जो प्रतिबंध था, उसे हटा दिया गया है।साथ ही राज्य में मॉल आदि को खोलने का भी फैसला सरकार ने लिया है।स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों को दी है। केवल इस दौरान 24 घंटे दूध बेचने की अनुमति दी गई है।अब सभी सरकारी विभागों में 50% कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. इसके पहले यह निर्णय था कि संयुक्त सचिव से ऊपर के जितने अधिकारी है वही कार्यालय आएंगे।
अनलॉक-2 में दुकानें शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी
बता दें कि बीते 9 जून को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद लॉकडाउन में कई तरह की छूट सरकार ने दी थी. इसमें सबसे प्रमुख पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खोलने का निर्णय प्रमुखता से था. साथ ही शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) को बंद कर सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था।
बैठक में लिए गए निर्णय:-
- सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
- शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
- शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
- शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l
- सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l
- स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
- आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
- विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।