Jharkhand: बेरमो विधानसभा उपचुनाव:मतगणना कृषि उत्पादन बाजार समिति चास में होगी,मतगणना के पश्चात विजयी उम्मीदवारों द्वारा अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है- उपायुक्त
विजय जुलूस को निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है- उपायुक्त
सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय करना सुनिश्चित करें- उपायुक्त..
विधि व्यवस्था संधारण हेतु दोनो अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में धारा-144 लगाने का निदेश- उपायुक्त..
बोकारो: 35 बेरमो विधानसभा उपचुनाव का मतदान दिनांक 03 नवंबर 2020 को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, जिसके मतों की गणना दिनांक 10 नवंबर 2020 को कृषि उत्पादन बाजार समिति चास में होगी। मतगणना के पश्चात विजयी उम्मीदवारों द्वारा अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालने की परंपरा रही है। वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस का प्रकोप है एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से इसका विस्तार होता है। विजय जुलूस निकालने से सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन के भांग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उक्त परिस्थिति में चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विजय जुलूस निकालने से कोविड-19 के विस्तार की संभावना बनी रहेगी। इस हेतु जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने आदेश जारी कर विजय जुलूस को निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने दोनो अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं बेरमो तेनुघाट को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में धारा 144 लगाते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रमुख स्थानों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय करना सुनिश्चित करें।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार झा को निदेश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।
निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त के द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी चास ने कृषि उत्पाद बाजार समिति चास बोकारो स्थित मतगणना स्थल पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया
निषेधाज्ञा दिनांक 10.11.2020 के सुबह 05:00 बजे से मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा
किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल सेल्यूलर फोन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि के अंदर ले जाना निषिद्ध
विजय जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध- उपायुक्त..
35-बेरमो विधानसभा उपचुनाव, 2020 को लेकर निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह के द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी चास श्री शशिप्रकाश सिंह ने कृषि उत्पाद बाजार समिति चास बोकारो स्थित मतगणना स्थल पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया जाता है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 10.11.2020 के सुबह 05:00 बजे से मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा अंतर्गत :-
मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के प्रवेश निषेध। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा मतगणना क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र परंपरागत हथियार तथा लाठी, झंडा, भाला, तीर धनुष, फरसा, बरछा आदि कोई भी विस्फोटक पदार्थ, हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसके व्यवहार किए जाने पर निषिद्ध।
किसी भी वाहन के प्रवेश पर निषेध है।
निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी प्रकार के कोई जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि किया जाना निषिद्ध है।किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल सेल्यूलर फोन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि के अंदर ले जाना निषिद्ध है।
निषेधाज्ञा लागू नही होगा :-
पर्यवेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियो पर,पासयुक्त सरकारी वाहनों एवं सुरक्षा कर्मियों के वाहन पर,पासयुक्त मतगणना अभिकर्ता पर,प्रत्याशियों पर,मीडिया कर्मियों पर,ब्रजगृह में प्रतिनियुक्त पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों पर।
विजय जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध-
दिनांक 10 नवंबर 2020 को कृषि उत्पादन बाजार समिति चास में मतगणना होगी। मतगणना के पश्चात विजयी उम्मीदवारों द्वारा अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालने की परंपरा रही है। वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस का प्रकोप है तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से इसका विस्तार होता है। विजय जुलूस निकालने से सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन में भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।उक्त परिस्थिति में चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विजय जुलूस निकालने से कोविड-19 के विस्तार की संभावना बनी रहेगी। इस हेतु जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने आदेश जारी कर विजय जुलूस को निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है।