इनलैंड पावर लिमिटेड गोलीकांड मामले रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत 13 दोषी करार,भेजा गया जेल,सोमवार को सुनायी जाएगी सजा



राँची।झारखण्ड के रामगढ़ जिले में स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड गोलीकांड मामले में हजारीबाग के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।न्यायाधीश कुमार पवन के कोर्ट में 12 दिसंबर को विधायक समेत सभी आरोपियों की सजा सुनायी जायेगी।

बता दें रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में 29 अगस्त, 2016 को आइपीएल फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण के विरोध में आंदोलन हुआ था।आंदोनकारियों के उग्र होने पर पुलिस फाइरिंग में दो लोग की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज हुआ था।जिसमें विधायक ममता देवी समेत 50 लोगों को नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ था।

गुरुवार (8 दिसंबर 2022) को हजारीबाग के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 के मामले की सुनवाई की तारीख थी।विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपी दोपहर 2.30 बजे कोर्ट परिसर पहुंचे।विधायक अपने अधिवक्ता संसार जायसवाल से विचार विमर्श किया।अधिवक्ता विधायक समेत सभी को उपस्थित कोर्ट में कराने के लिए लगभग तीन बजे कोर्ट के समक्ष पहुचे।वहां पहले से किसी दूसरे मामले में सुनवाई चल रही थी।अधिवक्ता, विधायक और सभी लोग लगभग 15 मिनट तक न्यायाधीश कक्ष के बाहर बरामदे में इंतजार किया।इसके बाद न्यायाधीश कुमार पवन की कोर्ट में ममता देवी समेत 13 लोग हाजिर हुए।अधिवक्ताओं की दलील के बाद न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इस मामले में विधायक और 13 लोग दोषी पाये गये हैं। यह आदेश पारित होते ही विधायक और सभी 13 लोगों को कोर्ट कक्ष से परिसर की ओर चलने के लिए कहा गया। महिला पुलिस समेत कोर्ट के अन्य पुलिस बल ने सभी लोगों को कोर्ट परिसर में बने हाजत ले गये। सबसे पहले विधायक ममता देवी हाजत में दाखिल हुई। इसके बाद सभी लोग बारी-बारी से दूसरे हाजत के अंदर गये।यहां से देर शाम सभी लोगों को जेपी केंद्रीय कारा भेज दिया गया।विधायक के साथ आये समर्थक,बॉडी गार्ड और अन्य लोग उदास होकर वापस रामगढ़ चले गये।

गोलीकांड मामला 29 अगस्त, 2016 को हुआ था। रजरप्पा थाना में मामला दर्ज होने के बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा।पुलिस कार्रवाई के बाद विधिवत रूप से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभी तक 47 लोगों की गवाही और साक्ष्य पेश करने को लेकर कोर्ट में कार्य हुआ। इस मामले में विधायक समेत 13 लोगों पर न्यायालय दोषी मानते हुए सजा सुनायेगी।

आइपीएल कंपनी में गोलीकांड के बाद दो लोगों की मौत हुई थी।कई लोगों को जेल भेजा गया था।तत्कालीन जिला परिषद सदस्य के रूप में ममता देवी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग आइपीएल कंपनी के मुख्य गेट के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे।आंदोलनकारी धीरे-धीरे काफी उग्र हो गये थे। पत्थराव भी हुआ था।पुलिस को गोली चलाना पड़ा था। 47 राउंड गोली चलने के बाद विधि व्यवस्था सामान्य हुई थी।जिसमें दो आंदोनकारियों की मौत भी हुइ थी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजीव जायसवाल और ममता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन किया था।

यहां आपको बता दें जिस वक्त की ये घटना है,उस समय विधायक ममता देवी जिला परिषद सदस्य हुआ करती थीं। उनपर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। साल 2019 में ममता देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया। इससे पहले भी हजारीबाग के एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक मामले में ममता देवी को 3 महीने की सजा सुनाई थी। हालांकि, उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। गौरतलब है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को 3 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है।हाल ही में मांडर विधायक बंधु तिर्की ने ऐसे ही अपनी सदस्यता गंवाई है। फिलहाल, इंतजार 12 दिसंबर का है जब मामले में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।