थप्पड़ का जबाब गोली:शाम में साढ़ू ने साढ़ू को तीन थप्पड़ जड़ दिया,सुबह जबाब में साढ़ू ने कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दिया..
पटना सिटी।बिहार के पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र के माखनपुर ईदगाह गांधी मूर्ति के समीप शनिवार की सुबह 28 वर्षीय ललन यादव उर्फ लल्ला गोप की साढ़ू विक्की कुमार उर्फ विक्की मोबाइल ने कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात का कारण एक दिन पूर्व लाला द्वारा साढू विक्की मोबाइल को तीन थप्पड़ जड़ना बताया जा रहा है। पूर्वी एएसपी जीतेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक तथा हत्यारे के खिलाफ हत्या समेत अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस हत्याकांड में छानबीन कर अपराधियों के रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है।
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा
थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि माखनपुर ईदगाह के पास शनि मन्दिर में पूजा करने जा रहे दुर्गा गोप के 28 वर्षीय पुत्र ललन यादव उर्फ लल्ला गोप की साढू पप्पू उर्फ पप्पू मोबाइल ने गोली मारकर हत्या कर दी।घटना के बाद हत्यारा फरार हो गया। हत्या की सूचना पाकर पहुंचे आलमगंज थानाध्यक्ष सुधीर कुमार शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया।पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
थप्पड़ खाने के बाद लेना ही था बदला
लल्ला की मां फूलन देवी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की शाम किसी बात को लेकर लल्ला और विक्की में बकझक हुई थी। गुस्से में आकर लल्ला गोप ने साढू विक्की को तीन थप्पड़ जड़ दिया था।परिजनों की मानें तो थप्पड़ खाए विक्की ने शनिवार की सुबह पूजा करने जा रहे साढू लल्ला को पीछे से कनपटी में गोली मारकर हत्या कर निकल गया। हत्याकांड के बाद आसपास में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा।
तीन हत्याकांड में नामजद था लल्ला गोप
वहीं आलमगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक ललन यादव वर्ष 2012 में 31 अगस्त को कांड संख्या 223/12, वर्ष 2018 में 25 मई को कांड संख्या 261/18 तथा 22 अक्टूबर को कांड संख्या 623/18 में हत्याकांड में नामजद था। वहीं वर्ष 2017 में 10 अप्रैल को कांड संख्या 136/17 तथा वर्ष 2019 में 16 दिसंबर को कांड संख्या 939/19 में हत्या का प्रयास में नामजद था। इसके अलावा तीन अन्य आपराधिक घटनाओं कांड संख्या 392/13, 81/15,324/15,259/20 में नामजद था। पुलिस के अनुसार हत्यारा साढू विक्की मोबाइल वर्ष 2015 में हत्या के कांड संख्या 121/15 में तीन-चार वर्ष तक जेल में रहा है।