रिमांड अवधि के दौरान ईडी कार्यालय में रात गुजारेंगे हेमंत सोरेन;जेल में रहने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज,फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की एक घंटे की अनुमति
राँची।झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।एक तरफ ईडी उन पर अपना शिकंजा कस रही है तो दूसरी तरफ कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। एक बार फिर पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील की याचिका खारिज कर दी है।यह याचिका हेमंत सोरेन के वकील की ओर से दायर की गयी थी, इसके जरिए मांग की गई थी कि रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ के बाद उन्हें रात में होटवार जेल में शिफ्ट कर दिया जाये।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने याचिका के जरिये अनुरोध किया था कि सुरक्षा कारणों से रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ के बाद उन्हें जेल में ही रखा जाये।लेकिन पीएमएलए कोर्ट के जज दिनेश राय ने उनकी याचिका खारिज कर दी और साफ कर दिया कि रिमांड अवधि के दौरान उन्हें कहां रखा जाए, इसका फैसला ईडी करेगी। याचिका खारिज होने के बाद अब हेमंत सोरेन के रात्रि प्रवास का स्थान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी तय करेंगे।कोर्ट की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिमांड अवधि के दौरान उनके वकील और परिवार के अन्य सदस्य उनसे केवल 30 मिनट के लिए ही मिल सकते हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय में रखा जाएगा।आपको बता दें कि 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
हेमंत सोरेन ने कोर्ट से मांगी थी फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति,एक घंटे की मिली अनुमति
वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से फ्लोर टेस्ट के लिए होनी वाली वोटिंग में शामिल होने की अनुमति मिल गयी है।दरअसल 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में हेमंत के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी। अर्जी में कहा गया कि राज्यपाल ने पांच फरवरी को सुबह 11 बजे चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत के लिए समय निर्धारित किया है। हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में हैं।इसलिए उन्हें 5 फरवरी को 11 बजे एक घंटे के लिए विधानसभा सत्र में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये।इस अनुमति के लिए हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अदालत में पूर्व में पारित किये गये कई आदेश पेश किये। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सुबह 11 बजे विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। बताते चलें कि हेमंत सोरेन पांच दिनों के ईडी के रिमांड पर हैं।