अग्रवाल बंधु हत्याकांड:मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी सहित तीन लोग दोषी करार, 30 जून को सजा पर आएगा फैसला…..

राँची।राजधानी राँची में 6 मार्च 2019 को एक निजी न्यूज चैनल के ऑफिस में दो भाइयों की हत्या से झारखण्ड और बिहार में सनसनी फैला दी थी।जिसको लेकर राजधानी राँची की कानून व्यवस्था पर कई सवाल भी उठने लगे थे।घटना होने के बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की और न्यूज चैनल के मालिक सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है।सोमवार को राँची सिविल कोर्ट में अग्रवाल बंधु मर्डर केस की सुनवाई हुई। जिसमें न्यूज चैनल के मालिक लोकेश चौधरी, धर्मेंद्र तिवारी और सुनील कुमार को विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई के लिए पेश किया गया।इस हत्याकांड की जांच और जुटाये गये साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्याकांड के लिए दोषी पाया। उनकी सजा की बिंदू पर कोर्ट 30 जून को सुनवाई कर फैसला सुनाएगा।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि पैसे की लेनदेन को लेकर लोकेश चौधरी और उनके सहयोगियों ने अग्रवाल बंधु की हत्या की थी। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी शंकर कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया।सुनवाई के बाद तीनों आरोपी को पुलिस की निगरानी में फिर से जेल भेज दिया गया।आरोपी के वकील नीलकंठ कुमार ने बताया कि निचली अदालत से जो फैसला हुआ है, उसकी बाद वो उच्च अदालत में अपनी अपील लेकर जाएंगे।न्यायालय का जो भी फैसला होगा उनके लिए वह मान्य होगा।

बता दें कि इस हत्याकांड के 21 महीने बाद तक मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।लेकिन लगातार पुलिसिया दबाव के बाद उसने 9 दिसंबर 2020 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।इसके बाद से मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी, धर्मेंद्र तिवारी और सुनील कुमार जेल में बंद है।इस दौरान हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से 19 लोगों की गवाही करायी गई। वहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जब्त की गयी गोलियां और हथियार भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।तीनों आरोपियों पर धारा 302, 201 और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।