पैरवी के अभाव में महिला सात साल से जेल में बंद थी,लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ने महिला को जेल से मुक्त कराया…
साहिबगंज।झारखण्ड के साहिबगंज जेल में सात साल से बंद एक महिला बंदी को लीगल एंड डिफेंस कॉउंसिल द्वारा जेल से मुक्त कराया गया।बताया जाता है कि आरोपी महिला का मामला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार के कोर्ट में चल रहा था।न्यायालय ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद इस महिला बंदी को जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया है।
मालूम हो कि सत्र वाद संख्या 244/2016, बरहे थाना कांड संख्या 124/2012 अंतर्गत महिला बंदी भारतीय दंड विधान की धारा 452, 376 सहपठित धारा 34 एवं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा तीन के अंतर्गत पिछले सात साल से जेल में बंद थी।पैसे के अभाव में अपने वाद में उचित पैरवी नहीं करा पा रही थी।तब जिला विधिक सेवा प्राधिकार,साहेबगंज को महिला बंदी ने आवेदन दिया। प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने लीगल एंड डिफेंस कॉउंसिल को जेल में बंद आरोपी महिला के केस की पैरवी के लिए अग्रसारित किया,जिसे डिप्टी चीफ लीगल एंड कॉउंसिल कामिनी शर्मा ने आरोपी की ओर से पैरवी की।इस पर कोर्ट ने सभी दलील सुनने के बाद महिला आरोपी को निर्दोष पाते हुए जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया।