हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया
राँची।हत्या के मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिलने से सभी आरोपी बरी हो गया। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने शनिवार को हत्या मामले के पांच आरोपियों राजेंद्र यादव, दीवाकर यादव उर्फ गुड्डू, सुरेश यादव, बलराम यादव एवं महाबीर यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जमीन विवाद को लेकर बुंढ़मू निवासी सुरेंद्र यादव की हत्या 18 अक्तूबर 2016 को कर दी गई थी। हत्या के बाद लाश को छिपाने का भी आरोप था। लेकिन गवाही के दौरान हत्या का आरोप आरोपियों पर साबित नहीं हो सका। जिसका लाभ सभी को मिला। घटना को लेकर मृतक के पिता ने बुढ़मू थाना में उक्त आरोपियों (गोतिया) के खिलाफ प्राथमिकी (68/2016) दर्ज कराई थी।