बेटा-बेटी और पत्नी के हत्यारे,दोषी पुलिस जवान को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई
राँची।झारखण्ड की राजधानी राँची पत्नी और बेटा बेटी की बेरहमी से हत्या करने वाला पुलिसकर्मी उम्र भर जेल में बंद रहेगा।राँची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने बुधवार को तिहरे हत्याकांड के दोषी पलामू निवासी अभियुक्त विशेष शाखा के पुलिस चालक (निलंबित) ब्रजेश कुमार तिवारी (45 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होग।
उस पर 15 वर्ष की बेटी खुशबू, 13 साल का बेटा बादल और 35 वर्षीय पत्नी रीना तिवारी की हथौड़ा से मारकर और चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप था। इस ख़ौफ़नाक घटना को अंजाम 31 जनवरी 2020 की देर रात्रि को दिया गया था। तीनों की हत्या करने के बाद अभियुक्त ने भी कीटनाशक दवा खा ली थी। वह घटना के बाद से ही लगातार जेल में है। ऐसी वारदात के कारण अभियुक्त की जमानत अर्जी सिविल कोर्ट के साथ झारखण्ड हाईकोर्ट ने भी दो-दो बार खारिज कर दी थी। वह बेटी खुशबू का एक लड़के से संपर्क होने से खफा था। इसी बात को लेकर सदर थाना क्षेत्र के बड़गाईं स्थित किराए के घर में उसने बेटी, बेटा और पत्नी की हत्या कर दी थी। घटना को लेकर अभियुक्त के खिलाफ सदर थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 55/2020) दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया था।
दोषी अभियुक्त ब्रजेश तिवारी की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान एपीपी श्याम चौधरी ने कहा कि जघन्य अपराध किया है। इसको देखते हुए कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसका विरोध बचाव पक्ष के अधिवक्ता नृत्यानंद सिंह ने किया। कहा- मेरे मुवक्किल ने आवेश में आकर ऐसा अपराध किया। इसके पहले उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। अभियुक्त को डालसा की ओर से अदालत में उसका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता मुहैया कराया गया था।
बता दें जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन अभियुक्त की पत्नी मायके गढ़वा से आई थी।अभियुक्त ने ही स्टेशन से उसे रात 9:30 बजे घर लाया था। उसी दिन रात में बेटी के प्रेम प्रसंग को लेकर बहस हुई। इसी दौरान वह बेटी से उलझ पड़ा और बेडरूम के पास पड़े हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बीच-बचाव कर रही पत्नी-बेटे को भी हथौड़े से मार डाला। जल्दी प्राण निकल जाएं,इसलिए चाकू से गला रेत दिया।