राँची हिंसा:उपद्रवियों पर दर्ज हुई एफआईआर, जाने किसने दर्ज कराई एफआईआर और किसका है नाम!

राँची। राजधानी राँची में 10 जून को हुए उपद्रव को लेकर सभी एफआईआर दर्ज कर ली गई है. रांची के मेन रोड में हुए बवाल को लेकर सीओ और डेली मार्केट थाना में पदस्थापित पुलिस अधिकारी के बयान पर केस दर्ज कराया गया है. वहीं धारा 144 के उलंघन के मामले में भी भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है.

क्या है एफआईआर मेंः

पुलिस की एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि भीड़ के द्वारा में पुलिस, सरकारी और निजी वाहनों पर हमला किया गया. वहीं उग्र भीड़ और उपद्रवियों के द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से लगातार कई राउंड फायरिंग की गई थी. एफआईआर में यह भी जिक्र है कि भीड़ में शामिल लोगों ने जानबुझकर धार्मिक स्थल को लक्षित कर दंगा फैलाने के उदेश्य से लगातार नारेबाजी की.

हथियार लूटने की भी कोशिशः

एफआईआर के मुताबिक, आठ से दस हजार लोग उग्र भीड़ में शामिल थे. भीड़ में शामिल युवकों ने कई पुलिसकर्मियों के हथियार लूटने की कोशिश की. मौके पर डीआईजी रांची और डीसी रांची के द्वारा समझाने के बाद भी भीड़ में शामिल लोग नहीं माने. पुलिस बलों पर फायरिंग व पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी देकर नियंत्रित हवाई फायरिंग और बल प्रयोग का आदेश दिया. जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई.

किस किस को बनाया नामजदः 

इस मामले में पुलिस ने मेन रोड के मो. सरफराज, कैफी, नदीम अंसारी, शहबाज, मो. तबारक, मो. शाहिल, मो. मोदस्सिर, मो. शुफियान, मो. उस्मान, शबीर अंसारी, तबाकर, मो. अफसर, सद्दाम हुसैन, मो. शदाब आलम, मो. अजीम, मो. शद्दाम, जमाल गद्दी, माजिद आलम, खालिद उमर, नकीब उर्फ मिंटू, मुन्ना गद्दी, सद्दाम गद्दी समेत आठ से दस हजार अज्ञात लोगों को आरोप बनाया है.

डेली मार्केट में पदस्थापित अफसर ने बयान पर केसः

डेली मार्केट थाना में पदस्थापित पदाधिकारी सुमित कुमार भगत के बयान पर 22 नामजद व आठ से दस हजार अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करायी गई है. जिसमें नाजायज मजमा लगाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने, धार्मिक विद्वेश फैलाने का आरोप लगा गया है।


कई सिविलियन ने भी दर्ज करवाया एफआईआर

होटल विमला के संचालक सत्य नारायण दत्ता ने डेली मार्केट थाना में आरोप लगाया है कि 10 जून को तीन से चार बजे के बीच हर्वे हथियार से लैश लोग ईंट पत्थर से होटल पर हमला किए, जिसमें लोगों को चोट पहुंची व लाखों का नुकसान हुआ. इस मामले में केस नंबर 27/22 दर्ज किया गया है. मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति ने दंगा करने को लेकर अपने बयान पर केस कराया है. उनका आरोप है कि चर्च रोड, सेकेंड स्ट्रीट में 10 जून की दोपहर तीन से चार बजे के बदा घरों पर पथराव हुआ व गाड़ियों को तोड़ा गया. असमाजिक तत्वों ने घरों में तोड़फोड़ की कोशिश भी की।

केस नंबर 25/22ः

गिरिडीह के बाभन टोली निवासी विवेक सारस्वत ने डेली मार्केट थाना में एफआईआर दर्ज करायी है. उनके मुताबिक वह अपनी पत्नी को लेने लेक रोड स्थित ससुराल आए थे. तीन बजे दंगाइयों ने उनकी मारूती एसक्रास गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया.

महावीर मंडल की एफआईआरः

महावीर मंडल चर्च रोड के अध्यक्ष सुमंत साहू के बयान पर केस दर्ज किया गया है कि महावीर मंदिर चर्च रोड के पास सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने पथराव व फायरिंग की. चर्च रोड में कई लोगों के वाहन तोड़े गए, घरों पर भी पथराव किया गया.

भीड़ ने घरों में घुसने की कोशिश कीः

सेकेंड स्ट्रीट निवासी मोहित कुमार के बयान पर केस नंबर 23/22 दर्ज की गई है. मोहित का आरोप है कि असमाजिक तत्वों ने सेंकेंड स्ट्रीट स्थित उनके घर पर पथराव किया, जबरन घर में घुसने की कोशिश की गई. भीड़ ने महिलाओं पर भी पथराव किया व गालीगलौज की. जिससे मोहल्ले में भय का माहौल उत्पन्न हो गया.

आकाशदीप होटल में तोड़फोड़ का केसः 

डेली मार्केट स्थित होटल आकाशदीप में तोड़फोड़ को लेकर संचालक प्रदीप टेकरीवाल ने केस दर्ज कराया है. प्रदीप का आरोप है कि 1500 से 2000 अज्ञात लोगों ने होटल पर हमला कर चार से पांच लाख का नुकसान पहुंचाया. वहीं हमले में होटल कर्मियों को भी चोट आयी है.

पत्रकार अमीरूल के बयान पर केसः

पत्रकार अमीरूल अंसारी के बयान पर भी केस दर्ज किया गया है. अमीरूल के मुताबिक, वह खबर करने अपने हनुमान मंदिर टैक्सी स्टैंड के पास गए थे, तब उग्र लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी. दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है. एक टीवी पत्रकार ने भी गाड़ी की तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए अज्ञात 200 लोगों पर केस दर्ज कराया है

हनुमान मंदिर के पुजारी के बयान पर केस दर्जः

हनुमान मंदिर के पुजारी श्याम बाबा के बयान पर भी केस दर्ज किया गया है. श्याम का आरोप है कि दिन के तीन से चार बजे के बीच अज्ञात 3 से चार बजे के बीच पांच से छह हजार लोग ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा, फरसा, तलवार, रिवाल्वर से लैस होकर मंदिर पर हमला कर दिया. इस दौरान पूजा के सामान भी इधर उधर फेंक दिए गए.

144 के उल्लंघन पर दर्ज हुआ केस

रांची में बवाल के बाद 144 के उल्लंघन को लेकर टाउन सीओ अमित भगत के बयान पर अरविंद ओझा, ललित ओझा, वरूण साहू, संजय जायसवाल, अशोक पुरोहित समेत 40-50 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज की गई है. सभी पर 144 का उल्लंघन कर भजन कीर्तन करने और सरकारी आदेश के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है.