हरमू रोड में सीएम के काफिला रोकने के मामले में 8 नाबालिग आरोपियों को मिली जमानत
राँची। राजधानी राँची के हरमू रोड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला रोकने और हांगमा मामले में आठ नाबालिग आरोपी को जेजे बोर्ड से जमानत मिल गई है। बीते 4 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला रोकने और हंगामा मामले में 70 से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है,जिसमें 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में शुक्रवार को 8 नाबालिगों को जमानत मिली है।इससे पहले भी दो महिला समेत 8 लोगों को सिविल कोर्ट से जमानत मिल चुका है।
जुवेनाइल कोर्ट ने प्रोविजनल बेल की अनुमति दी:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला रोकने के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए 8 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल कोर्ट ने प्रोविजनल बेल की अनुमति दी है।इस मामले की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हुई।आरोपी की ओर से अधिवक्ता कृति नारायण सिंह ने बताया कि सभी नाबालिग आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के निजी मुचलके और 500 रुपए जुर्माने देने की शर्त पर प्रोविजनल बेल दी गई है।सभी नाबालिग आरोपियों को शुक्रवार को बेल मिली है।जुवेनाइल कोर्ट से प्रोविजनल बेल मिलने वाले आरोपियों में विपिन कुमार यादव, दीपक कुमार, शिवम राज, राहुल राज, आकाश कुमार और रोशन कुमार ,आयुष सिंह,रवि मिश्रा के नाम शामिल है।
76 लोगों को बनाया गया है नामजद अभियुक्त
इस मामले में पुलिस की ओर से कुल 76 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब भी कई लोग पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। बता दें कि बीते 3 जनवरी को ओरमांझी में सिर कटी युवती की लाश बरामद हुई थी। इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों का जन आक्रोश सड़कों पर निकला था। जनाक्रोश इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने की कोशिश की गई थी।लेकिन सीएम का काफिला सुरक्षित निकल गया था।वहीं हंगामा हुआ था जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी घायल हुए और कई लोगों को भी चोटें आई थी।