खनन पट्टा मामला:31 मई को निर्वाचन आयोग करेगा सुनवाई,मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के समक्ष रख सकेंगे अपना पक्ष
राँची।भारत के निर्वाचन आयोग ने खनन पट्टा आवंटन मामले में झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है।निर्वाचन आयोग ने सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था। उनपर आरोप है कि उन्होंने राज्य में एक खनन पट्टा अपने पक्ष में जारी किया था। बताया जा रहा है कि सोरेन के लिखित जवाब का अध्ययन करने के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए 31 मई को पेश होने को कहा है।अगला कदम उठाने से पहले आयोग उनकी या उनके वकीलों की बात सुनेगा। निर्वाचन आयोग अपनी राय राज्यपाल को भेजेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए सरकारी अनुबंध के लिए एक विधायक की अयोग्यता से संबंधित है।आयोग ने प्रथमदृष्टया पाया है कि उन्होंने (सोरेन) धारा 9ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।आपको बता दें की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 फरवरी को इस मामले को उठाया था।उन्होंने सीएम पर पद का दुरुपयोग करते हुए राँची के अनगड़ा में अपने नाम से पत्थर खदान आवंटित करने का आरोप लगाया था। 11 फरवरी को रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि पूरा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। इसलिए मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। इस शिकायत को राजभवन ने चुनाव आयोग को फॉरवर्ड कर दिया था।तब से यह मामला झारखण्ड की राजनीति में गरमाया हुआ है।