झारखण्ड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली एक महीने की अंतरिम जमानत
राँची।झारखण्ड के चर्चित मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि 25 मई से ही जेल में बंद पूजा सिंघल की कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है।राँची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद पूजा सिंघल ने बेटी की बीमारी और उसकी देखभाल का हवाला देकर जमानत मांगी थी। गौरतलब है कि पूजा सिंघल को खूंटी जिले में उपायुक्त रहते मनरेगा में 18 करोड़ रुपये के घोटाले और मनी लाउंड्रिंग के आरोपों में ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था।
मंगलवार को झारखण्ड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई है। बताया जाता है कि बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत दी है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने मेडिकल ग्राउंड में पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट पूजा सिंघल को राँची आने की मनाही की है।वहीं,दिल्ली- एनसीआर में ही रहने का निर्देश दिया है।
बता दें मनरेगा घोटाला की जांच के सिलसिले में ईडी ने 6 मई को पूजा सिंघल के आवास और उसके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जब्त की थी।पूजा सिंघल इस मामले में पूजा सिंघल को 10 मई को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 मई को लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया था। 25 मई को पूजा सिंघल को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। बीच पूजा सिंघल को रिम्स में भी भर्ती कराया गया था। 2 दिसंबर को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली थी। ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर सहित 2 भूखंड को जब्त कर लिया था।