आंगनबाड़ी केंद्र में घटिया सामान आपूर्ति करने और कम वजन देने के आरोप में दुकान सील
राँची। आंगनबाड़ी केंद्रों को माता एवं शिशु के बीच वितरण के लिए दिए जाने वाले बादाम, गुड़, दाल एवं चावल की आपूर्ति में अनियमितता बरतने के मद्देनजर पंडरा बाज़ार स्थित जय झारखण्ड उद्योग दुकान को अनुमण्डल पदाधिकारी रांची कर निदेशानुसार सील कर दिया गया है। उक्त के संबंध में आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा किए गए शिकायत के आधार पर जांचोपरान्त यह कार्रवाई की गई है।
क्या है पूरा मामला
सीओ चान्हो ने अनुमण्डल पदाधिकारी रांची, श्री लोकेश मिश्रा को इस संबंध में जांच का प्रतिवेदन देते हुए जानकारी दी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अंचल अधिकारी चान्हो के समक्ष जीसेलपीएस द्वारा बहुत ही खराब एवं वजन में कम मात्रा में टी0एच0आर0 आपूर्ति की शिकायत की थी। जिसके पश्चात अंचल अधिकारी चान्हो एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी चान्हो कि संयुक्त टीम ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में धात्री एवं बच्चों के लिए घटिया राशन आपूर्ति की जांच की। जांच में सेविका ने अधिकारियों को बताया कि जे एस एल पी एस के द्वारा सेंटर पर जो बादाम, दाल गुड एवं चावल की आपूर्ति की गई है उसका वजन कम है एवं गुणवत्ता घटिया है। सभी सामानों का वजन करने पर उनकी मात्रा तयशुदा मात्रा से कम पाई गई, साथ ही बादाम की क्वालिटी बेहद ही घटिया एवं सड़ी हुई मिली। इसके सेवन से धात्री एवं बच्चे के बीमार पड़ने की पूरी संभावना प्रतीत हो रही थी। इसके अतिरिक्त अरहर दाल की जगह मोट या खेसारी का दाल दिया गया था। गुड में मैदा मिला हुआ पाया गया।
जांच के दौरान जब जेएसएलपीएस की प्रखंड समन्वयक सबीहा नाज से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी कि महिला सहायता समूह द्वारा पंडरा स्थित बाजार, ‘जय झारखंड उद्योग’ से सामग्री की आपूर्ति की जाती है। जांच के क्रम में यह प्राप्त हुआ कि उपरोक्त केंद्र पर उक्त खराब सामान पंडरा के दुकान संख्या 19 के व्यापारी ने जानबूझकर सड़ा बादाम एवं अन्य सामग्री गांव की महिला दीदी को उपलब्ध करवाया था।
पूरे मामले की छानबीन के पश्चात अनुमण्डल पदाधिकारी सदर रांची श्री लोकेश मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इस संबंध में मौके पर पहुंच कर जरूरी कार्रवाई के निदेश दिए। खाद्य सुरक्षा पदधिकारी ने बुधवार को मौके पर पहुंच कर दुकान से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर तत्काल दुकान को सील कर दिया। श्री मिश्रा ने कहा, “खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक में आगे की कार्रवाई सुसंगत धाराओं के तहत की जाएगी।