इंसाफ@राँची:तीन साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला शकील को मिली 20 साल वर्ष की सजा…
राँची।मकान मालिक द्वारा अपने ही घर में किराये पर रहने वाले कि बेटी जो तीन साल की थी उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है।दुष्कर्म मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को आरोपी मोहम्मद शकील अहमद को दोषी करार दिया था।आज गुरुवार को अदालत ने आरोपी को आइपीसी की दो धाराओं व पोक्सो की दो धाराओं के तहत सजा सुनायी है।साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त एक साल ज्यादा जेल में काटनी होगी।बच्ची के परिजन आरोपी के घर किराये पर रहते थे।पीड़ित बच्ची आरोपी को अब्बा कहकर पुकारती थी. घटना के दिन आरोपी ने बच्ची को बिस्कुट देने का लालच दिया और फिर अपने कमरे में ले गया और रेप की घटना को अंजाम दिया।राँची के सदर थाना क्षेत्र के गौसनगर गढ़ा टोली में 4 मार्च 2019 को मकान मालिक शकील अहमद (45 वर्ष) ने तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।इस संबंध में बच्ची के मां ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है़ उसके आधार पर शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया था व जेल भेज दिया था,तब से वह जेल में ही है।
गुरुवार को सजा के बिंदु की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से उसे पेश किया गया।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एके राय ने कुल सात गवाही दर्ज करवाई थीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों को प्रस्तुत किया था।