Ranchi:भैरव सिंह जेल में बंद थे,जेल से निकलने वाले थे इसी खुशी में समर्थकों ने सुबह लगा दिया था बैनर,नगर निगम ने नोटिस जारी कर 10 लाख 48 घंटे में जमा करने कहा है

राँची।प्रदर्शन के दौरान हरमू रोड में सीएम का काफिला रोकने के मामले में आरोपी भैरव सिंह पिछले दिनों हाइकोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर आ गये है।भैरव सिंह जब जेल गए थे उस दिन भी सुर्खियों में रहा था।और जब जेल से जिस दिन बाहर आये थे उस दिन भी सुर्खियों में रहा है।अब एक और सुर्खियां बनी हुई है।जब नगर निगम की ओर से एक नोटिश भैरव सिंह के नाम से जारी हुआ है।इस नोटिश में 48 घन्टे में करीब 10 लाख रुपये जुर्माना जमा करने कहा गया है।

क्या है मामला

भैरव सिंह पर राँची नगर निगम ने 10 लाख का जुर्माना ठोका है।इस संबंध में निगम के उप नगर आयुक्त ने भैरव सिंह को नोटिस भेजा है।जारी नोटिस में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि आपके द्वारा 29 जुलाई को राँची शहर के विभिन्न सड़कों पर बिना अनुमति के उत्तेजक व भ्रामक प्रचार-प्रसार किया गया।इससे विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द भंग होने की संभावना थी। यह झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का घोर उल्लंघन हैं,इसलिए आपको आदेश दिया जाता है कि हर हाल में पत्र प्राप्ति के 40 घंटे के अंदर जुर्माने की राशि जमा करें, अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विज्ञापन एजेंसियों ने बताया, हमने नहीं दी बैनर-फ्लेक्स लगाने की अनुमति

बता दें, भैरव के जेल से बेल पर निकलने के दिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों में भैरव के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाया गया था. भैरव के बैनर पोस्टर लगाये जाने के संबंध में निगम द्वारा छह विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था। उनसे यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने भैरव को बैनर व पोस्टर लगाने का परमिशन दिया है. इस पर सभी विज्ञापन एजेंसियों ने भी निगम से कहा कि उन्होंने भैरव को विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी थी। सभी बैनर व पोस्टर अवैध तरीके से लगाये गये थे।

भैरव सिंह जेल में थे,किसी समर्थकों ने बैनर लगाया था

यहां बता दें जब बैनर पोस्टर लगा था उस समय ना भैरव सिंह को पता था ना ही वो जेल से बाहर थे।समर्थकों ने हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भैरव सिंह जिस दिन जेल से बाहर निकलने वाले थे उसी दिन बैनर लगा दिया था।लेकिन जैसे ही प्रशासन को सूचना मिल।बैनर सभी हटा दिया था।भैरव सिंह को देर शाम खुद प्रसाशन ने जेल से घर पहुंचाया था।उसके बाद 14 अगस्त को राँची नगर निगम की ओर से नोटिश जारी हुआ है।वेसे नोटिस सोमवार को मिला है।इस हिसाब से बुधवार को 48 घंटे पूरा होगा।