नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दोषी करार,22फरवरी को सजा दी जाएगी।
राँची:सदर थाना क्षेत्र के बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ में पिछले वर्ष 31 अगस्त 2019 को नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी खुर्शीद और सरफराज को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है।
अदालत 22 फरवरी को इस मामले में सजा सुनाएगी।पोक्सो की विशेष अदालत में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई हुई. अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 और बचाव पक्ष की तरफ से 3 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई है।नवंबर के पहले सप्ताह में दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की गई थी।अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।
पिछले वर्ष 31अगस्त 2019 की शाम सदर थाना क्षेत्र के लालू खटाल के पास बरियातू फायरिंग रेंज के पहाड़ पर एक नाबालिग के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया था.सूचना के सत्यापन के बाद पता चला कि नाबालिग छात्रा अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ शाम करीब 6.30 बजे फायरिंग रेंज पहाड़ पर घूमने और फोटो खिंचवाने गयी थी।इसी दौरान वहां दो युवक आये और दोनों ने नाबालिग छात्रा को डरा-धमका कर अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.घटना को अंजाम देने के बाद वे बाइक पर सवार होकर भाग निकले.घटना के बाद नाबालिग छात्रा का मेडिकल कराया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गयी थी।