राँची शहर के छह थाना क्षेत्रों में आज संध्या 6:30 बजे से निषेधाज्ञा समाप्त,10 जून को हुई हिंसक घटना के बाद जारी की गई थी निषेधाज्ञा
राँची।राजधानी राँची में 10 जून 2022 को मेन रोड हुई हिंसा के बाद शहर के आधा दर्जन थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू (निषेधाज्ञा) किया था।जिससे इन क्षेत्र में दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने का आदेश था।अब इसे हटा दिया गया है।सोमवार शाम को जारी आदेश में कहा गया है कि राँची में घटित हिंसक घटना के परिप्रेक्ष्य में एहतियात के तौर पर तथा विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत कोतवाली थाना, डेलीमार्केट थाना, लोअर बाजार थाना, हिन्दपीड़ी थाना, चुटिया थाना तथा डोरण्डा थाना क्षेत्रान्तर्गत धारा-144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची द्वारा आज दिनांक- 20.06.2022 के अपराह्न 06.30 बजे तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।
बता दें कि पिछले दिनों मेन रोड क्षत्र में हिंसा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले शहर के 12 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू किया था।इसके बाद छह थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटाते हुए छह अन्य थाना क्षेत्र में इसे लागू रखा था।सोमवार को प्रशासन ने इन छह थाना क्षेत्रों से भी धारा 144 हटा लिया है।